साल 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में दोषी करार दिए गए और जेल में सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त 27 फरवरी को पुणे की येरवडा जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने उनके अच्छे आचरण के आधार पर उनकी सजा में करीब 18 महीने की कमी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दत्त कानून के अनुरूप अपनी सजा पूरी करने के बाद रिहा होंगे और उनके अच्छे आचरण और जेल में किए गए काम के आधार पर उनकी सजा में करीब 18 महीने की कमी कर दी गई है।
अभिनेता पहले ही अतिसुरक्षित येरवडा जेल में साढ़े तीन साल की सजा काट चुके हैं जिसमें मुंबई विस्फोट से संबंधित शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी करार दिए जाने से पहले विचाराधीन कैदी के तौर पर काटी गई उनकी सजा शामिल है।
अधिकारी ने पहचान उजागर ना करने का अनुरोध करते हुए कहा, ‘अब तक संजय दत्त के अच्छे आचरण और जेल में किए गए उनके काम के आधार पर उनकी सजा में करीब डेढ़ साल की कमी की गई है। उन्हें मिली छूट और जेल में काटी गई उनकी साढ़े तीन साल की सजा को ध्यान में रखते हुए उनकी पांच साल की सजा 27 फरवरी को खत्म होती है। इसलिए जेल कानूनों के अनुरूप उन्हें रिहा किया जा रहा है’।
अधिकारी ने कहा, ‘जेल की सजा की अवधि में अच्छे व्यवहार के आधार पर किसी दोषी के हर महीने हासिल की गई सजा की छूट भी शामिल है। इसमें जेल के भीतर किसी दोषी के किए गए काम के प्रकार के आधार पर जमा की गई वित्तीय छूट भी शामिल है। इस तरह हर महीने हासिल की गई छूट दो से पांच दिन तक की होती है’।
दत्त को 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल के लिए रखे गए हथियारों के जखीरे में शामिल एक गैरकानूनी हथियार अपने पास रखने के लिए दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बम विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे
56 साल के अभिनेता को 1996 में जेल भेज दिया गया था और उन्होंने जमानत पर रिहा होने से पहले जेल में 18 महीने काटे थे। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई थी। दत्त इस समय अपनी सजा के बाकी बचे 42 महीने की अवधि पूरी कर रहे हैं।
2013 के मई में येरवडा जेल भेजे जाने के बाद अभिनेता दो बार पैरोल और दो बार फरलो पर बाहर आए हैं। अधिकारी ने कहा कि अभिनेता को जेल की नियमावली के अनुरूप सजा में छूट दी जा रही है और सरकार ने अपनी तरफ से उनकी सजा की अवधि में कोई कमी नहीं की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल उनकी जेल की सजा में दंड स्वरूप जोड़े गए चार दिन की सजा कम कर दी जो उन्हें जनवरी 2015 में फरलो खत्म होने के बाद दो दिन देर से जेल पहुंचने के कारण दी गई थी।
अधिकारी ने बताया, ‘एक आंतरिक जांच में पता चला कि इस मामले में जेल अधिकारियों ने अभिनेता को यह बताने में गलती की थी कि फरलो की अवधि को और बढ़ाने के लिए दिए गए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जोकि अभिनेता की गलती नहीं थी। नहीं तो उनकी सजा में छह और दिन जोड़ दिए जाते’।