2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को अपनी दलीलें पूरी कीं। सरकारी पक्ष ने कोर्ट से एक्टर सलमान खान के किसी तरह की नरमी नहीं बरते जाने का अनुरोध किया। सेशन कोर्ट ने इस मामले में सलमान को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। अभियोजन ने अपनी दलीलें पूरी करते हुए हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि सलमान खान को सेशन कोर्ट द्वारा मई में सुनाई गई सजा को बरकरार रखी जाए। गौरतलब है कि यह मामला मुंबई के उपनगर बांद्रा में फुटपाथ पर गाड़ी चढाने से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे। निचली अदालत ने इस साल छह मई को सलमान को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराया था और पुलिस की इस दलील को सही ठहराया था कि 28 सितंबर 2002 को घटना के वक्त सलमान नशे में थे और कार चला रहे थे।
जज एआर जोशी दोषसिद्धि के खिलाफ सलमान की अपील पर सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी वकील संदीप शिंदे और पूर्णिमा कनठारिया ने इससे पहले अपनी दलीलों में कहा था कि सलमान घटना के वक्त नशे में थे और जब अगले दिन उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया तब भी उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। दलीलें पूरी करते हुए शिंदे ने 1999 के संजीव नंदा मामले और 2005 के एलिस्टर परेरा मामले सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया।