बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस बीते काफी समय से चर्चा में बनी हुई हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर चल रहे 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में आरोपी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में अहम बातें कही हैं।
ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा किए गए अपराध में जैकलीन सब कुछ जानते हुए भी शामिल थीं। जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर के अपराध के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर इन पैसों का अपने पास रखा और इसका इस्तेमाल किया।
दरअसल एक्ट्रेस ने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और इसके जरिए मांग की थी कि 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ केस को दर्ज किया जाए। अदालत ने इस पर ईडी से जवाब मांगा था। ईडी के जवाब पर एक्ट्रेस के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए अदालत से समय मांगा। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को 15 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
जैकलीन ने जानबूझ कर ऐसा किया
अदालत में अपने जवाब में ईडी ने दावा किया है कि ‘जैकलीन अब तक सच्चाई छुपाती रही हैं। यह भी सच है कि जैकलीन ने सुकेश की गिरफ्तारी के बाद फोन से सारा डाटा मिटा दिया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। उन्होंने अपने सहयोगियों से भी सबूत नष्ट करने के लिए कहा। सबूत बिना किसी संदेह के ये साबित कर रहे हैं कि जैकलीन अपराध में शामिल थीं और इसे एन्जॉय कर रही थीं। जैकलीन, सुकेश के अपराध को तो जानती थी, साथ ही उन्हें यह भी पता था कि लीना मारिया उसकी पत्नी हैं, इसके बावजूद सुकेश के साथ रिश्ता जारी रखा।’
वह कोई ठोष सबूत नहीं दिखा पाईं
ईडी ने आगे कहा कि ‘केस की शुरुआत में जैकलीन ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि वे सुकेश की साजिश का शिकार हुई। हालांकि, जांच के दौरान वे इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिखा सकीं। वह सब जानती थीं फिर भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपराध की आय का लाभ लेती रहीं।’ वहीं जैकलीन का इस मामले में कहना है कि वह निर्दोष हैं वह सुकेश की साजिश का शिकार हुई हैं। सुकेश और उसके सहयोगियों द्वारा इस अपराध के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उन पर पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।