दिल्ली सरकार की एक बाल अधिकार संस्था ने शहर के 151 स्कूलों में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नहीं मिलने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने अपने नोटिस में इन स्कूलों को चेतावनी दी है कि अगर वे नोटिस मिलने के छह सप्ताह के भीतर विशेष शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर देना होगा जवाबः दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) ने कहा कि स्कूलों को नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने पहले ही विशेष शिक्षक नियुक्त कर रखा है या नोटिस मिलने के छह सप्ताह के भीतर नियुक्ति कर ली जाएगी।

क्या कहा गया है नोटिस मेंः नोटिस में कहा गया है, ‘‘अगर स्कूल की दी गई अवधि में विशेष शिक्षक नियुक्त नहीं कर पाता है तो संस्था को इसके लिए कारण बताना होगा और ऐसा ना करने पर आयोग स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू करने के लिए बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को सिफारिश करने के लिए बाध्य होगा।’’

विशेष शिक्षक नियुक्त करने के दिए थे निर्देशः नोटिस में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2015 में सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को मानसिक रूप से कमजोर बच्चों समेत सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष शिक्षक नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी ओर बाल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए रांची में गुरुवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रांची के 160 और खूंटी से 240 आवेदन प्राप्त हुए थे।