महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए शिक्षा के अधिकार (RTE) प्रवेश 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अपने बच्चों को निजी स्कूलों में आरटीई के तहत अपने बच्चों के एडमिशन चाहने वाले अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाकर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

Maharashtra RTE Admission 2025: आवेदन की तिथियां

प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश प्रक्रिया मंगलवार, 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2025 है।

Maharashtra RTE Admission 2025: रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा

RTE पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य भर के 8,849 स्कूलों ने प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,08,961 सीटें उपलब्ध हैं। जिलों में, पुणे में सबसे अधिक भागीदारी है, जहाँ 951 स्कूलों ने पंजीकरण कराया है, जो सामूहिक रूप से इस वर्ष RTE प्रवेश के लिए 18,451 सीटें प्रदान कर रहे हैं।

Maharashtra RTE Admission 2025: कितने प्रतिशत सीटें हैं आरक्षित ?

लगभग 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं। RTE प्रावधानों के तहत, निजी स्कूल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें राज्य शिक्षा विभाग उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करता है।

Maharashtra RTE Admission 2025: कब से शुरू हुए थे रजिस्ट्रेशन

स्कूल पंजीकरण प्रक्रिया 18 दिसंबर को शुरू हुई थी, जिसकी प्रारंभिक अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। हालांकि, अंतिम तिथि को बढ़ाकर 4 जनवरी कर दिया गया था।

Maharashtra RTE Admission 2025: आधिकारिक अधिसूचना में कही गई यह बात

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि “बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (सी) (1) के तहत, कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चे स्व-वित्तपोषित स्कूलों, गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, पुलिस कल्याण स्कूलों (गैर-सहायता प्राप्त) और नगरपालिका स्कूलों (स्व-वित्तपोषित स्कूलों) के हकदार हैं।”

Direct Link for Maharashtra RTE Admission 2025

Maharashtra RTE Admission 2025: आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें

जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश दिलाने के लिए पंजीकरण करने वाले हैं, उन्हें आवेदन करने से पहले आवेदन की नियम और शर्तों को ध्यान से जान लेना चाहिए।

वार्षिक आय- जो अभिभावक अपने बच्चों का आटीई कोटे से एडमिशन चाहते हैं, उनकी वार्षिक आय एक वित्तीय वर्ष में एक लाख से कम होनी चाहिए और उनके बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर समूह (EWS) में शामिल हैं।

घर से स्कूल की दूरी- अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन पत्र भरते समय अभिभावकों को गूगल मैप का उपयोग करके स्कूल से अपने घर की दूरी निर्धारित करनी होगी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर भरा जाए।

जरूरी दस्तावेज- आवेदन जमा करते समय अभिभावकों को घर का पता, जन्म तिथि, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि की सही जानकारी दर्ज करनी होगी।

इनको नहीं मिलेगा दूसरा मौका- जिन बच्चों ने पहले शिक्षा के अधिकार के तहत किसी स्कूल में प्रवेश लिया है, वे दोबारा इस प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर सकेंगे।

गलत जानकारी पर रद्द होगा आवेदन- अगर 25 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहले प्रवेश लेने वाले बच्चे ने आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरकर दोबारा प्रवेश लिया है, तो उक्त प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

एक छात्र एक आवेदन-अभिभावकों को यह बात ध्यान रखनी होगी कि उन्हें बच्चे का एक बार में केवल एक ही पूरा आवेदन जमा करना है।