JEE Advanced Attempts को लेकर चल रहा विवाद देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। 22 छात्रों द्वारा दायर की गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (06 जनवरी 2025) को अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के किसी अन्य अदालत में व्यस्त रहने के कारण सुनवाई को मंगलवार के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में पहुंची याचिका में छात्रों ने मांग की है कि जेईई एडवांस्ड अटैंप्ट की सीमा को 2 से बढ़ाकर फिर से 3 किया जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में इस सीमा को 3 से घटाकर 2 किया गया है। इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई 20 दिसंबर 2024 को निर्धारित की गई थी।

नवंबर में JAB ने बदला था अपना फैसला

बता दें कि देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) इस परीक्षा को आयोजित करता है। जेएबी ने 5 नवंबर, 2024 को घोषणा की थी कि छात्रों को जेईई एडवांस्ड के लिए तीन प्रयास करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद 18 नवंबर 2024 को इस फैसले को बदल दिया गया और अटैंप्ट की सीमा को घटाकर 3 से 2 कर दिया गया।

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फैसले से नाराज अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

JAB के इस फैसले के खिलाफ 22 जेईई उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक याचिका दाखिल कर कहा कि इस बदलाव वाले फैसले को वापस लिया जाए। उम्मीदवारों का तर्क है कि जेईई अटैंप्ट खत्म होने से अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई है, क्योंकि कई लोगों ने यह मानकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी कि उन्हें तीसरा प्रयास मिलेगा, लेकिन अचानक से अटैंप्ट की सीमा को घटाकर 2 कर दिया गया।

याचिका में क्या कहा गया है ?

इस याचिका में कहा गया है कि 22 उम्मीदवारों ने पहले ही JEE मेन परीक्षा के लिए पंजीकरण करा लिया था, कोचिंग प्रोग्राम जॉइन कर लिए थे और अपनी शैक्षणिक योजनाओं में अन्य बदलाव किए थे, जैसे कि कॉलेज के अन्य कोर्स छोड़ देना। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि JAB का निर्णय अनुचित था, इसमें पारदर्शिता की कमी थी और बिना उचित परामर्श के यह फैसला लिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से JAB के 18 नवंबर, 2024 को जारी किए गए आदेश को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 2023 में कक्षा 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को तीन प्रयासों की सीमा के साथ JEE एडवांस्ड 2025 के लिए पात्र होने की अनुमति दी जाए।