हरियाणा सरकार ने राज्य के भूतपूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिए जाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सरकार की ओर से मंगलवार को इससे जुड़ा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह प्रस्ताव लंबे समय से विचाराधीन था जिस पर अब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला ले लिया है।
ग्रुप B और ग्रुप C की नौकरियों में मिलेगी यह छूट
राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, राज्य के भूतपूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-B और ग्रुप-C श्रेणी के पदों के लिए निकलने वाले सरकारी नौकरियों में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के बढ़ेंगे अवसर
बता दें कि राज्य सरकार का ये कदम भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इस छूट के लागू होने से भूतपूर्व अग्निवीर सरकारी पदों के लिए आवेदन करने के लिए ज्यादा सक्षम होंगे और उनकी सेवाओं को मान्यता भी मिलेगी। हरियाणा में अब तक कुल 7 हजार से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। इसमें सबसे अधिक 2893 अग्निवीर 2023-24 में भर्ती हुए थे। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा। इसके बाद इन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाएगा।
आरक्षण पहले ही दे चुकी है हरियाणा सरकार
अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार पहले भी कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है। सरकार ने 20 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का ऐलान किया था। इस नोटिफिकेशन की कॉपी सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दी गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप-सी में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाएगा।
