दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने EWS और वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 फरवरी 2025 से शुरू होगा। DOE की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्राइवेट और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/वंचित समूहों (डीजी) और विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत नर्सरी, केजी (केजी) और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा तैयार की।
कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया?
शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी से शुरू होगी और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। चयनित छात्रों के लिए कंप्यूटर आधारित ड्रॉ के पहले दौर की घोषणा 3 मार्च को की जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस और DG श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए 31 मार्च तक प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3-5 साल, KG के लिए 4-6 साल और कक्षा 1 के लिए 5-7 साल के बीच है।
CWSN श्रेणी के लिए उम्र सीमा?
CWSN के लिए आयु सीमा अधिक लचीली है, जिससे नर्सरी के लिए 3-7 साल, केजी के लिए 4-8 साल और कक्षा 1 के लिए 5-9 साल है। शिक्षा निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी उन परिवारों के बच्चों पर लागू होती है जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, जिनके पास दिल्ली के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र है।
अधिसूचना में कहा गया है, “गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड रखने वाले परिवार भी इन श्रेणियों के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं।” डीजी श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा, विकलांग बच्चों को सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाना होगा। डीओई ने कहा कि उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।