कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) परीक्षा 2024 के परिणाम को खारिज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। मंगलवार को जस्टिस तारा वितस्ता गंजू ने फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज किया। बता दें कि कैट परीक्षा देश के IIM और अन्य बिजनेस स्कूलों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। इस साल यह परीक्षा 24 नवंबर 2024 को आयोजित हुई थी और इसका रिजल्ट 19 दिसंबर को जारी हुआ था। रिजल्ट से पहले जारी हुई प्रोविजनल आंसर की पर उम्मीदवारों ने आपत्ति उठाई थी जिसके बाद परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग उठी थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

उम्मीदवारों ने इस मांग को लेकर हाईकोर्ट का रूख किया जिसपर मंगलवार को सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है इसलिए याचिका को खारिज किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका आदित्य कुमार नाम के स्टूडेंट की ओर से दाखिल हुई थी जिन्होंने कैट 2024 परीक्षा दी थी।

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याचिकाकर्ता ने क्या मांग की थी याचिका में?

बता दें कि कैट 2024 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। याचिकाकर्ता आदित्य कुमार मलिक ने दावा किया था कि प्रोविजनल आंसर की में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट के एक प्रश्न में गलती थी और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन उनकी आपत्ति के बावजूद भी आंसर की में कोई बदलाव नहीं किया गया और फाइनल आंसर की जारी कर दी गई। मलिक ने कहा कि उनकी आपत्ति का समर्थन कई एक्सपर्ट और कैट स्पेशलिस्ट कोचिंग सेंटर के शिक्षकों ने भी किया था, लेकिन IIM कलकत्ता ने 19 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया।

याचिका में रिजल्ट जल्दी जारी होने पर भी जताई थी आपत्ति

आदित्य कुमार ने यह भी कहा कि आंसर की में हुई गलती की वजह से रिजल्ट प्रभावित हुआ है इसलिए इस रिजल्ट को खारिज किया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि कैट परीक्षा का परिणाम जनवरी 2025 के दूसरे हफ्ते में जारी होने की संभावना थी, लेकिन IIM कलकत्ता ने रिजल्ट भी जल्दी जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आईआईएम कलकत्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अरविंद नैयर ने दलील दी कि आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।