Gujarat Crime News: गुजरात के पंचमहल जिले में गोधरा बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन ने मंगलवार को शहर के कुंभरवाड़ा इलाके में एक सड़क के इस्तेमाल को लेकर रविवार शाम हुई सांप्रदायिक झड़प (Communal Clash) के बाद दस लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों समुदायों के सदस्यों की शिकायतों के आधार पर दो अलग-अलग प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं। दोनों ही प्राथमिकी में पांच-पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
क्रॉस शिकायतों के आधार पर दो FIR दर्ज, 10 आरोपी गिरफ्तार
पंचमहल पुलिस अधीक्षक (SP) हिमांशु सोलंकी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सोमवार को पथराव के वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा, “घटना रविवार शाम को हुई जब वैकल्पिक सड़क का इस्तेमाल करने के बारे में मतभेदों को लेकर दो समूह आपस में भिड़ गए। हमने क्रॉस शिकायतों के आधार पर गोधरा बी-डिवीजन में दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।” एसपी सोलंकी ने कहा कि अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि दोनों शिकायतकर्ताओं ने पांच-पांच लोगों का नाम लिया था।
राजश्री टावर लेन से गुजरने वाली सड़क को लेकर भिड़े दो समुदाय
गोधरा बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि कादरखान पठान और मित्रंग परमार ने एक-दूसरे का नाम लेकर चार अन्य लोगों के खिलाफ एक-एक शिकायत दर्ज कराई थी। पठान ने अपनी प्राथमिकी में दावा किया था कि परमार और अन्य आरोपियों ने राजश्री टावर लेन से गुजरने वाली सड़क का उपयोग करने से उसे रोका था। क्योंकि खादी फलिया के माध्यम से सामान्य सड़क को रेलवे अंडरपास के निर्माण के लिए बंद कर दिया गया था। पठान ने दावा किया कि परमार से बहस होने के बाद उन पर हमला किया गया जिससे उन्हें चोटें आईं।
घटना का वीडियो बनाने और वायरल करवाने वाले की भी तलाश
दूसरी ओर परमार ने अपनी शिकायत में कहा कि पठान समुदाय के लोग उन पर और उनके दोस्तों पर हमला करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। घटना के वायरल वीडियो में युवकों के समूह को एक-दूसरे पर पथराव करते और दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। मामले में अन्य दस आरोपी अज्ञात हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि किसने सांप्रदायिक झड़प की इस घटना को फिल्माया और इसे सोशल मीडिया पर साझा किया।
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IPC की इन धाराओं में दर्ज किए गए हैं दोनों आपराधिक मामले
पुलिस ने कहा कि दोनों एफआईआर में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323, 335 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 143 (गैरकानूनी भीड़ जुटाना), 149 (गैरकानूनी भीड़ द्वारा किया गया अपराध) और 147 (दंगे) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इलाके में शांति का माहौल कायम हो गया है। वहीं, पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।