उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (UP ATS) ने मंगलवार को इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एजेंटों के साथ भारतीय सेना (Indian Army) के बारे में जानकारी साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के रहने वाले 28 वर्षीय आरोपी शैलेश कुमार पहले अरुणाचल प्रदेश में सेना के साथ संविदा कर्मचारी के रूप में काम करता था। उसने 2020 में दो महीने और 2021 में सात महीने तक कुली के रूप में सेना के साथ काम किया।

फिलहाल सेना से जुड़ा नहीं है, पर सोशल मीडिया पर लगाई सेना की वर्दी में तस्वीर

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “शैलेश कुमार वर्तमान में भारतीय सेना से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल में दावा किया है कि वह अभी भी सेना के साथ काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि शैलेश कुमार ने सेना की वर्दी पहने हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी।

फेसबुक पर ISI हैंडलर हरलीन कौर और व्हाट्सएप पर प्रीति से लगातार चैटिंग- पुलिस

अतिरिक्त महानिदेशक (एटीएस) मोहित अग्रवाल के अनुसार, शैलेश कुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से कथित आईएसआई हैंडलर हरलीन कौर नामक महिला के संपर्क में आया। वह मैसेंजर पर हरलीन कौर से चैट करने लगा। इस बीच, उसने व्हाट्सएप पर प्रीति नामक एक दूसरी कथित आईएसआई हैंडलर से भी बातचीत शुरू कर दी।

सेना के वाहनों की आवाजाही और सेना के जवानों के स्थान से जुड़ी सुचनाएं देता था आरोपी

पुलिस अधिकारी ने कहा, “शैलेश कुमार ने प्रीति को अपना परिचय सेना के जवान के रूप में दिया था। कुछ समय बाद प्रीति ने शैलेश कुमार को बताया कि वह आईएसआई के लिए काम करती है और उससे अपना समर्थन करने के लिए कहा। उसने उसे भारतीय सेना के बारे में जानकारी देने के बदले मोटी रकम चुकाने का वादा किया। इसके बाद शैलेश ने उसे भारतीय सेना के बारे में जानकारी मुहैया कराना शुरू कर दिया। इसमें सेना के वाहनों की आवाजाही और सेना के जवानों के स्थान शामिल थे। सेना से जुड़ी सूचनाओं के बदले प्रीति उसे पैसे भेजती थी।”

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शैलेश कुमार के खिलाफ IPC, UAPA और IT Act सहित कई मामलों में FIR दर्ज

पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, ”हरलीन कौर और प्रीति आईएसआई हैंडलर हैं। वे लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के बाद आईएसआई को मुहैया कराते हैं। शैलेश कुमार पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने का प्रयास करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की विभिन्न धाराओं सहित विभिन्न आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है।