NBW against UP minister Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पुलिस को मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार कर 10 अगस्त तक पेश करने को कहा है।

निषाद आंदोलन से जुड़े मामले में NBW जारी

मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत ने यह आदेश 7 जून 2015 को हुए निषाद आंदोलन से जुड़े एक मामले में जारी किया। इस आंदोलन के तहत संजय निषाद और उनके समर्थक सरकारी नौकरियों में निषादों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। घटना के दिन आंदोलन के चलते सहजनवा थाना इलाके के कसरवल में चक्का जाम अभियान में रेलवे ट्रैक पर भारी भीड़ जुटी थी।

24 पुलिसकर्मी हुए थे घायल

इस निषाद आंदोलन के दौरान हंगामा हो गया और घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आरोप लगा कि शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। इससे आंदोलन और भड़क गया उग्र हुआ और आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी थी। इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।

संजय निषाद पर था भीड़ को भड़काने का आरोप

इसी मामले में पुलिस ने संजय निषाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर भीड़ को भड़काने, बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज हुआ था। यह रिपोर्ट तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने दर्ज कराई थी। इसके बाद संजय निषाद ने 21 दिसम्बर 2015 को कोर्ट में सरेंडर किया था। जिसके बाद वो जेल भेज दिए गए थे, फिर साल 2016 में वो जमानत पर बाहर आ गए थे।

वर्तमान में MLC हैं संजय निषाद

गौरतलब है कि वर्तमान में संजय निषाद की पार्टी सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी है। लोकसभा चुनाव-2019 से पहले भाजपा और संजय निषाद की पार्टी साथ आई थी। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद स्वयं विधान परिषद सदस्य हैं और उनका एक बेटा सांसद तो दूसरा विधायक है।