Pavneet Singh Chadha
गोवा में AI स्टार्टअप सीईओ सूचना सेठ ने कथित तौर पर अपने बेटे की हत्या कर दी। हत्याकांड के बाद शनिवार शाम सूचना सेठ का पहली बार अपने पूर्व पति से सामना हुआ। सूचना सेठ के पूर्व पति वेंकटरमन पीआर कैलंगुट पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने आये थे। इस दौरान वेंकटरमन ने सूचना से पूछा कि उसने उनके बच्चे को क्यों मार डाला? सूचना सेठ पर गोवा के एक होटल में अपने चार साल के बेटे की कथित तौर पर हत्या करने और फिर शव के साथ कर्नाटक भागने की कोशिश करने का आरोप है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार सूचना सेठ ने जवाब दिया कि उसने अपराध नहीं किया है, बल्कि घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों के लिए अपने अलग हो रहे पति को जिम्मेदार ठहराया है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “वेंकटरमन ने अपना गुस्सा निकाला और उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? सूचना ने जवाब दिया कि मैंने अपराध नहीं किया। दोनों में बहस हुई और दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाया।”
शनिवार दोपहर वेंकटरमन पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए अपने वकील के साथ गोवा पहुंचे थे। पुलिस ने कहा कि चार घंटे से अधिक समय तक दर्ज किए गए उनके बयान में अधिकारियों ने उनके रिश्ते और उनकी तलाक के बारे में पूछताछ की।
पुलिस स्टेशन में हुई बहस पर वेंकटरमन के वकील अज़हर मीर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ बातें रेचन के लिए कही जाती हैं। अज़हर मीर ने कहा कि उनके मुवक्किल के लिए यह पूछना अर्थहीन था कि उनके बेटे को क्यों मारा गया? उन्होंने कहा कि वे केवल संभावित कारण का अनुमान लगा सकते हैं। अज़हर मीर ने कहा, “पिछले एक साल में बेंगलुरु की पारिवारिक अदालत (जहां बच्चे की कस्टडी का मामला चल रहा था) ने उनके मुवक्किल के पक्ष में लगातार आदेश दिए हैं।”
अजहर मीर ने कहा, “वेंकटरमन को क्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बेटा चला गया है और उनकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वह नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा अपने पिता से मिले या उनके बीच अच्छे संबंध बनें। इसीलिए मामले दर्ज किए गए।”
अजहर मीर ने कहा, “वेंकटरमन आखिरी बार अपने बेटे से 10 दिसंबर को मिले थे और पिछले चार हफ्तों से वह अपने बेटे को अपने पिता से मिलने की इजाजत नहीं दे रही थीं। सबसे पहले अदालत ने वेंकटरमन को अपने बेटे से फोन और वीडियो कॉल पर बात करने की अनुमति दी थी। बाद में अदालत ने उन्हें अदालत के सार्वजनिक क्षेत्र में 15 दिन में एक बार अपने बेटे से मिलने की अनुमति दी। 20 नवंबर 2023 को हालिया आदेश में कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में एक बार (रविवार को) सुबह से शाम तक अपने बेटे से मिलने की इजाजत दी थी। शायद वह इस बात से परेशान थी कि जिस मामले में उसे लगता था कि वह पीड़िता है, अदालत उसके पिता के पक्ष में आदेश पारित कर रही है।”
अजहर मीर ने कहा कि कोई शिकायत दर्ज करने या न्याय की अपील करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, “बच्चे को क्या न्याय मिलेगा? शायद एक समाज के तौर पर हम कहेंगे कि न्याय होना चाहिए। लेकिन जो गया वो वापस नहीं आने वाला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है। इसमें हमेशा नुकसान बच्चे का ही होता है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें (वेंकटरमन) परवाह है कि उनके बाद क्या होगा। चाहे सूचना जेल जाए या उसे जमानत मिले या उसे दोषी ठहराया जाए या नहीं।”