झारखंड के रांची में स्कूल के एक टीचर पर 12वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। टीचर पर आरोप लगा है कि उसने छात्रा को ब्लैकमेल किया औऱ उसका बार-बार दुष्कर्म किया। उसने छात्रा का वीडियो बना लिया औऱ फिर उसे वायरल करने की धमकी देता रहा। आरोपी का नाम समीध कश्यप है। वह छात्रा के स्कूल का टीचर है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह छात्रा का उत्पीड़न करता रहा। डर के मारे छात्रा ने किसी से कुछ नहीं कहा।

टीचर ने दुष्कर्म के साथ छात्रा को पीटा

हालांकि छात्रा की मां को इस बारे में पता लग गया। इसके बाद उन्होंने उन्होंने स्कूल में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आरोपी टीचर ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की है। पीड़िता का मेडिकल जांच कराया गया जिसमें इसकी पुष्टि हुई। टीचर पर आरोप है कि वह छात्रा को अपने घर बुलाता था और उसका यौन शोषण करता था। मामला उजागर होने पर उसने पीड़िता को समझौते के लिए धमकाया।

जानबूझकर मामले को हल्का बताया गया

रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में 29 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि पीड़िता की मां ने स्कूल में जो शिकायत की थी वह एफआईआर की कॉपी से अलग थी। इस कारण इस मामले को कम महत्व दिया गया और आईपीसी की धारा 354 और 323 के तहत मामला दर्ज किया। ये धाराएं मारपीट और बलात्कार के प्रयास पर लागू होती हैं लेकिन बलात्कार पर नहीं।

बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा की

मामला सामने आने के बाद झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा की और आईपीसी की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की। उन्होंने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पुलिस हल्की धाराएं लगाकर गंभीर मामले को कम करने की कोशिश कर रही है। मामले में आगे की जांच चल रही है।