RaeBareli POCSO Court: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने नजीर पेश करते हुए महज 10 दिन में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं पुलिस ने भी इस केस तत्परता दिखाई और सिर्फ 5 दिन में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब इस फैसले की जिले ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में तारीफ हो रही है। बता दें कि 17 सितंबर को एक छह वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी की और 23 सितंबर को अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। जिसके बाद अदालत ने 26 सितंबर को दोषी राम मिलन के खिलाफ आरोप तय किए थे।

महज 10 दिन में आया फैसला: POCSO अदालत ने बुधवार को दोषी राम मिलन लोधी को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमे की शिकायत करने वाली पीड़िता और उसकी मां सहित सभी अभियोजन पक्ष के आठ गवाहों की जांच की गई। अदालत ने 10 दिनों के अंदर (वर्किंग दिनों में भी) फैसला सुनाया। अदालत के सामने बचाव पक्ष ने कोई गवाह पेश नहीं किया।
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क्या है मामला: अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम मिलन ने उस 6 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया जब वह 17 सितंबर को अपने निवास पर अकेली थी। अगले दिन मां ने हरचंदपुर पुलिस स्टेशन में राम मिलन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए के तहत मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) और SC / ST एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने दिखाई तत्परता: पुलिस ने रेप की शिकायत मिलने के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और 18 सितंबर को उसका बयान दर्ज किया। अगले दिन पुलिस ने राम मिलन को गिरफ्तार कर लिया। फिर 20 सितंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और पीड़ित के बयान के आधार पर, पुलिस ने आरोपों को बदल दिया और आईपीसी की धारा 354-ए को हटा दिया। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 376 एबी (12 साल से कम उम्र की महिला पर बलात्कार) के तहत दायर किया।