तीन तलाक कानून बनने के दो हफ्तों बाद नागपाड़ा पुलिस ने शहर का पहला मामला मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के तहत दर्ज किया। बुधवार (14 अगस्त) को पेशे से डायटिशियन 37 वर्षीय महिला ने नागपाड़ा पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने अपने पति के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ( विवाह अधिकारों पर संरक्षण) अधिनियम 2019 और आईपीसी की धारा 498 के तहत शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना नवंबर 2018 की बताई जा रही है। इस मामले में अभी तक पीड़ित महिला के पति अनवर अली सैयद की गिरफ्तारी होना बाकी है। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे नवंबर 2018 में तीन तलाक दिया था।
बेरोजगार था पतिः महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी साल 2005 में हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ अहमदनगर रहने चली गई। बाद में महिला को पता चला कि उनका पति बेरोजगार है, वह मुंबई वापस आ गई और अपने परिवार वालों के पास आकर रहने लगी। इसके बाद महिला एक प्राइवेट फर्म में डाइटिशियन के पद पर काम करने लगी। महिला ने बताया कि कुछ समय बाद उनके पति भी मुंबई आ गए और कई व्यवसायों में अपना हाथ आजमाया पर लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिल पाई। इसके महिला के पति ने उनसे पैसे मांगने शुरू कर दिए और इसी वजह से आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था।
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झगड़े के बाद दिया तलाकः साल 2009 में महिला ने दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। कुछ साल महिला का पति बच्चियों को अपने साथ लेकर अहमदनगर चला गया, हालांकि महिला अपनी एक बेटी को अपने साथ मुंबई वापस ले आई। इसके बाद नवंबर 2018 में महिला और उसके पति के बीच नौकरी न मिलने के चलते फिर झगड़ा हुआ और महिला के पति ने उसे तलाक दे दिया। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं।
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पहले भी सामने आए मामलेः वहीं इससे पहले ठाणे के मुंब्रा की रहने वाली एक महिला ने अपने पति इम्तियाज पटेल के खिलाफ तीन तलाक देने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद महिला के पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मध्यस्थता की इच्छा जाहिर की थी। इस मामले में कोर्ट ने इम्तियाज को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।

