तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक विशेष अदालत ने एक शख्स को मौत की सजा सुनाई है। दरअसल, इस व्यक्ति पर अपनी नाबालिग बेटी का लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। जबकि नाबालिग की मां को घटना की जानकारी होते हुए भी कदम न उठाने/मामले को दबाने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
जानकारी के मुताबिक, चेन्नई में स्पेशल पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी का लंबे समय तक यौन उत्पीड़न करने के मामले में मौत की सजा सुनाई है। जबकि नाबालिग की मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसने लड़की द्वारा उत्पीड़न के बारे में बताए जाने के बाद भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया।
तमिलनाडु राज्य से सामने आए इस बेहद गंभीर मामले में नाबालिग की मां पर यह भी आरोप था कि उसने बेटी के साथ हो रहे उत्पीड़न के मामले में सख्त कदम नहीं उठाए, बल्कि कथित तौर पर नाबालिग बेटी को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। जिसमें उसने कहा था कि यह बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, वरना परिणाम बुरे होंगे।
घटना के अनुसार, शख्स ने नाबालिग के साथ लगभग आठ साल से 15 साल की उम्र तक यौन शोषण किया। काफी समय बाद जब यह मामला नाबालिग के दोस्तों के माध्यम से सामने आया तो उन्होंने इस मुद्दे पर चाइल्डलाइन को सूचित किया था। जिसके बाद मामले में पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी और फिर दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया था।
तमिलनाडु से सामने आए इस दिल दहला देने वाले मामले में अदालत ने पीड़िता की मां पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही विशेष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में नाबालिग की मां ने काफी समय तक इस मामले को दबा कर रखने का प्रयास किया था और अपनी बेटी को डराया-धमकाया भी था।