देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स को अपनी बेटी के जन्म की खुशी में पटाखे जलाना भारी पड़ गया। दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश (Supreme Court Order) का उल्लंघन बताते हुए कारोबारी को हिरासत में ले लिया है। मामला दिल्ली के चाणक्यपुरी (Chanakyapuri) इलाके का है। जिस जगह पर पटाखे जलाए गए, वह प्रधानमंत्री आवास (PM House) के पास ही है। शनिवार (21 सितंबर) को उक्त शख्स के घर बेटी ने जन्म लिया था। डीसीपी (नई दिल्ली) ईश सिंघल ने कहा कि आरोपी विवेक कुमार गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (IPC Section 188) के तहत हिरासत में लिया गया है। दोषी करार दिए जाने पर उन्हें छह महीने तक की जेल या 1 हजार रुपए का जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।
‘मुझे कानून की जानकारी नहीं थी’: हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में विवेक ने माना कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस संबंध में कानून की जानकारी नहीं थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट ने सिर्फ जुर्माने की सजा देकर छोड़ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब दो महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने पर एक शख्स को 15 हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ा था।
यह है सुप्रीम कोर्ट का नियमः पिछले साल इस तरह के करीब 500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे, इनमें लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल शंकरनारायणन के मुताबिक, ‘दिल्ली में पटाखे जलाना गैरकानूनी है। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सिर्फ हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। इनके लिए भी रात को 8 से 10 बजे के बीच का समय निर्धारित किया गया था।’
तीन मूर्ति लेन के पास रहता है परिवारः विवेक तीन मूर्ति लेन के पास रहते हैं और एक मोबाइल की दुकान पर काम करते हैं, वहीं उनके पिता माली हैं। गुप्ता ने बताया कि डिलिवरी में अंतिम समय में कुछ दिक्कत आ गई थी लेकिन इसके बावजूद स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसी के चलते परिवार ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाने का फैसला लिया था। रात को जलाए गए रॉकेट और पटाखों की लड़ी ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर लिया।