केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्याट्टिनकारा की एक सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को 24 साल की ग्रीष्मा को 2022 में शेरोन राज की हत्या का दोषी पाया, जिसके साथ वो रिलेशन में थी। मामले में सजा 20 जनवरी को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मामले में ग्रीष्मा की मां सिंधु को बरी कर दिया, लेकिन उसके चाचा निर्मलकुमारन नायर, जो एक अन्य आरोपी हैं, को अपराध को बढ़ावा देने का दोषी पाया।

अभियोजन पक्ष ने सजा-ए-मौत की मांग की

मामले में अभियोजन पक्ष ने सजा-ए-मौत की मांग की है। उनकी दलील है कि ग्रीष्मा ने जो किया उससे लोगों का प्यार से विश्वास उठने का खतरा है। हालांकि, बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ दलील दी है। उन्होंने कहा कि ये ‘न्यायसंगत’ हत्या थी, क्योंकि शेरोन लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास ग्रीष्मा की अश्लील तस्वीरें थीं।

इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मामले की जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे ये बात सिद्ध हो सके कि ग्रीष्मा को ब्लैकमेल किया गया था। अभियोक्ता ने ये भी कहा कि ग्रीष्मा ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लिन क्राइम हिस्ट्री और माता-पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देकर सजा में नरमी की मांग की है।

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अभियोजक पक्ष के अनुसार, कन्याकुमारी की रहने वाली ग्रीष्मा और तिरुवनंतपुरम के परसाला के शेरोन 2021 से दोस्त थे, जब वो इंग्लिश ग्रैजुएट की छात्रा थी और शेरोन ग्रैजुएशन फाइनल इयर में था। वे रिलेशनशिप में थे, इसके बावजूद मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से तय कर दी और उसने भी शादी के लिए हां कर दी।

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपनी शादी के करीब आने के साथ ही ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई, जिसके साथ उसने शादी के लिए हां करने के बाद भी ब्रेकअप नहीं किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने पेन किलर का शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में ऑनलाइन खूब सर्च किया। साथ ही शेरोन को जहर देने का कई बार प्रयास किया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक बार, उसने पानी में कई गोलियां मिलाईं और उसे पीने के लिए रख दिया। उसने उसे गोलियों वाला जूस भी दिया। चूंकि इनसे वो असर नहीं हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए उसने उसे जूस पीने की चुनौती भी दी। जांच के जौरान इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि, इन सब से शेरोन के सुरक्षित निकलने के बाद, उसने अलग-अलग सामग्री का उपयोग करने का फैसला किया।

ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाकर दिया जहर

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मिलिट्री ऑफिसर से शादी करने से लगभग एक महीने पहले, 14 अक्टूबर, 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे एक मेडिसिनल आयुर्वेदिक ड्रिंक पिलाया, जिसमें उसने कुछ हर्बिसाइड मिलाया था। आयुर्वेदिक ड्रिंक आम तौर पर कड़वा स्वाद वाला होने के कारण, शेरोन को कुछ भी असामान्य नहीं लगा।

हालांकि, ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद उसे बेचैनी होने लगी और उस रात उसे कई बार उल्टियां हुईं, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 अक्टूबर को, 23 साल शेरोन की तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान कई अंगों के काम करना बंद करने से मौत हो गई। अपनी मौत से पहले, उसने शक जताया था कि उसे ग्रीष्मा ने ज़हर दिया है और उसने एक दोस्त से कहा था कि ग्रीष्मा ने उसे “धोखा” दिया है। उसकी मौत के बाद, उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

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इस मामले में ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया गया और लगभग एक साल बाद, सितंबर 2023 में उसे ज़मानत मिली। उसकी मां और चाचा को भी अपराध को बढ़ावा देने और सबूत नष्ट करने के शक में गिरफ़्तार किया गया है।

ये मामला आईपीसी की धारा 364 (अपहरण या हत्या के लिए अपहरण), 328 (जहर देकर चोट पहुंचाना), 302 (हत्या), 201 (साक्ष्यों को गायब करना और अपराधी को बचाने के लिए झूठे साक्ष्य देना), 203 (गलत सूचना देना) और 34 (सामान्य इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत दर्ज किया गया था।

पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान ग्रीष्मा ने उन्हें बताया कि वो शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी और उसने शेरोन से उनके इंटिमेट मोमेंट की तस्वीरें हटाने के लिए कहा था। उसने दावा किया कि उसे डर था कि शेरोन उसके होने वाले पति के साथ तस्वीरें शेयर कर देगा और इसी वजह से उसने उसकी हत्या की योजना बनाई।