केरल में एक युवक ने घर में कोबरा सांप लाकर अपनी पत्नी को कटवा दिया। इससे उसकी मौत हो गई। मामले में कोल्लम की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने सोमवार को उसको अपनी पत्नी को सोते समय कोबरा से कटवाकर मारने का दोषी पाया। अदालत ने बुधवार को मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि यह दुर्लभ से दुर्लभतम केस है। मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अदालत में मौजूद एक वकील के मुताबिक दोषी की उम्र (28 साल) को देखते हुए उसे मृत्युदंड के बजाय उम्रकैद की सजा देने का फैसला किया गया। उसको हत्या के प्रयास के अपराध में उम्रकैद, जहर देने के मामले में 10 साल और सबूत नष्ट करने के लिए सात साल की सजा सुनाई है। उस पर कुल कुल 5.85 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 27 वर्षीय सूरज ने पिछले साल सोने के आभूषण हथियाने और दूसरी महिला से शादी करने के इरादे से 25 वर्षीय पत्नी उथरा को मार डाला। अदालत ने सूरज को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 328 (जहर से चोट पहुंचाना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत दोषी पाया है।

सूरज को कोबरा सांप देने के आरोप में सुरेश नाम के एक सांप-हैंडलर को गिरफ्तार किया गया था। इस सांप के लिए सूरज ने उसको 10,000 रुपए का भुगतान भी किया था। बाद में वह सरकारी गवाह बन गया और सच्चाई सामने आ गई। सूरज ने पत्नी की जान लेने के लिए सोते समय कोबरा सांप उसके पास रख दिया था। बगल में वह खुद अपने एक साल के बेटे के साथ लेटा हुआ था।

पिछले साल 2 मार्च को पति के घर में कोबरा के काटने के बाद महिला अपने मायके चली गई और वहां इलाज करा रही थी, लेकिन पिछले साल ही 6 मई की रात को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया गया कि उसकी मौत के पीछे सूरज का हाथ है। पुलिस ने कोबरा को निकाला और पोस्टमार्टम किया ताकि पुष्टि हो सके कि उसी सांप ने उथरा को काटा था।