महाराष्ट्र के ठाणे से सनसनीखेज खबर सामने आई है, यहां एक शख्स पर एक 23 साल की लड़की की हत्या करने का आरोप है। शख्स पर आरोप है कि उसने लड़की से प्यार का इजहार किया और जब लड़की ने मना कर दिया तो चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भी वह नहीं रुका और मृतका की छोटी बहन पर चाकू से हमला कर दिया।
दरअसल, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक शख्स पर एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है। यह शख्स उस महिला से प्यार करने का दावा करता था। दोनों पड़ोसी थे, एक दिन शख्स ने महिला से अपने प्यारा का इजहार किया कि I love You… मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हालांकि लड़की ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लड़की ने सामान्य रूप से कहा कि वह उससे प्यार नहीं करती है। इसके बाद शख्स ने उसे मारने की योजना बनाई इसके बाद उसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया।
असल में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में शख्स ने अपने प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर 23 साल की एक महिला की कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी। चाकू से हमले में महिली फर्श पर गिर गई, वह लगातार उसे ताबड़तोड़ चाकू घोपते रहा… आखिर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद भी आरोपी का मन नहीं भरा और उसने उसकी बहन पर भी चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
मामले में एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार की सुबह भिवंडी के एक गांव में हुई। शांति नगर थाने के निरीक्षक अतुल अदुरकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के एक ही गांव के रहने वाले महिला और आरोपी राजू महेंद्र सिंह (24) एक-दूसरे के पड़ोसी थे, जिस कारण महिला उसे जानती थी। उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता ने आरोपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था जिससे वह नाराज था। अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी 11:15 बजे महिला के घर में घुसा और रसोई घर के चाकू से उस पर तब तक वार करता रहा जब तक वह जमीन पर गिर नहीं गई। उन्होंने आगे बताया कि महिला को बचाने आई उसकी बहन पर भी शख्स ने हमला किया जिससे वह घायल हो गई।
उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी मौके से फरार हो गया है। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को भिवंडी के सरकारी अस्पताल भेजा। उन्होंने आगे बताया कि मृतक महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 103 (हत्या), 333 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में जबरन प्रवेश) और भारतीय न्याय संहिता तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।