बरेली में थाना बारादरी की पुलिस ने एक हनीट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ कर दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी तृतीय अनीता चौहान ने बताया कि गिरोह की महिलाएं अपने मोहपाश में युवकों को फंसाती हैं। इसके बाद फर्जी दरोगा के जरिए धमकाकर जाल में फंसे युवकों से वसूली की जाती है। मुख्य आरोपी के खिलाफ बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत में पहले से नौ अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
तमंचा के बल पर ट्रांसफर कराए पैसे
उन्होंने बताया कि इज्जतनगर क्षेत्र के वीर सावरकर नगर के रहने वाले अतुल कुमार मिश्रा ने 7 जनवरी को दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि उसे नेहा नामक एक महिला किसी बहाने से अपने साथ ले गई थी। बाद में पुलिस की वर्दी में आए एक शख्स ने उसके साथ गाली गलौज करने के अलावा कनपटी पर तमंचा रखकर दो लाख रूपए की मांग की। पैसे न देने पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने का भय भी दिखाया। तमंचे की नोंक पर उससे मोबाइल के जरिए अलीशा के खाते में 25 हजार डलवा लिए।
घटना के खुलासे के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना बारादरी की पुलिस ने सोमवार की शाम को इस मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें थाना बारादरी क्षेत्र का रहने वाला बब्बू, उसकी पत्नी अलीशा और मढ़ीनाथ की रहने वाली नेहा पत्नी संदीप कुमार शामिल हैं। पकड़ा गया बब्बू ही पुलिस की वर्दी पहनकर जाल में फंसे लोगों को धमकाने का काम करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक तमंचा, कारतूस, वारदातों में इस्तेमाल की गई कार और पुलिस की वर्दी बरामद की है।
हत्या के मामले में सास, ननद, ननदोई और पति को आजीवन कारावास की सजा
कांगड़ा जिले में पालमपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत ठाकुर की अदालत ने धीरा उपमंडल के तहत सनवाड़ गांव की एक महिला शालू देवी की हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कैद और बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता मुजरिमों में मृतक महिला की सास रेशमा देवी, ननद वंदना कुमारी, ननदोई अश्वनी कुमार और पति विपिन कुमार शामिल है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने बताया कि यह वारदात 23 जून 2020 को घटित हुई थी।
उन्होनें बताया कि मौत से पहले धीरा पुलिस चौकी को दिए बयान में शालू का कहना था कि जान से मारने के लिए उस रोज सास, ननद और ननदोई ने उसे पकड़ रखा था और पति ने उसके मुंह में कीटनाशक दवाई डाल दी। इस दौरान बेटी के चिल्लाने पर ननद और ननदोई मौके से भाग गए। उसके बाद शालू के बेहोश होने की सूचना मिलते ही बेटी को मायके ले गई। हलकी होश आने पर पीड़िता के बयान पर पुलिस ने 24 जून को दफा 328, 324, 34 के तहत चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद हालत बिगड़ने कर बाद 4 जुलाई को शालू की टांडा अस्पताल में मौत होने के बाद यह धाराएं हत्या में तब्दील हो गईं।
जिला न्यायवादी अजय ने कहा कि 21 लोगों की गवाही के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ठाकुर ने शालू के पति विपिन कुमार, सास रेशमा और मरहूं निवासी ननदोई अश्वनी और ननद बंदना को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15 हजार और धारा 328 के तहत पांच साल की कैद और पांच हजार जुर्माना किया गया है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
चोर गिरोह के छह शातिर बदमाश गिरफ्तार
थाना मीरगंज की पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात के अलावा ईको कार, पिकअप, दो मोटरसाइकिलें, तमंचा, कारतूस और 20 हजार की नकदी बरामद मिली।पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को शातिर चोर गिरोह के बदमाशों की घेराबंदी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें सलमान, अमशुल, महताब, गुड्डू, इंतजार और अल्ताफ शामिल हैं। सभी आरोपी थाना मीरगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। छापेमारी के दौरान छह आरोपी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में दबिशें डाली जा रही हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जिले में वारदातों को अंजाम देने के अलावा हरियाणा के गुरूग्राम में हुई एक वारदात में भी अपना हाथ होने की बात कबूली है।