यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद तथा उनसे रंगदारी मांगने कि आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। जिसके बाद पीड़िता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चिन्मयानंद के वकील का कहना है कि वह जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले की अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में करेंगे।
जिला एवं सत्र न्यायालय में स्वामी चिन्मयानंद की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई जिसे जिला न्यायाधीश रामबाबू शर्मा ने सुना इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की भी जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। पीड़ित छात्रा के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि आज स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने यह तर्क भी सामने रखा कि स्वामी चिन्मयानंद जब निर्वस्त्र होकर पीड़िता से मालिश करवाते थे और इस दौरान जब पीड़िता इसका विरोध करती थी तब उसके साथ बल प्रयोग किया जाता था। त्रिवेदी ने बताया कि ऐसे में जहां पर बल प्रयोग किया जाता है उस मामले में धारा 376 ही लगाई जाती है ना कि 376 (सी) लगाई जाती है।
त्रिवेदी ने बताया पीड़िता की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनका कहना था कि जो रंगदारी का वीडियो पहले वायरल किया गया था उसके दो हिस्से बनाए गए पहले हिस्से को वायरल कर दिया गया और उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा 26 सितंबर को वायरल किया गया और इस वीडियो में छेड़छाड़ (टेंपेरिंग) की गई है।
वहीं दूसरी और पीड़ित छात्रा ने जेल में बंद होने के दौरान जेल अधीक्षक के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सीजीएम की अदालत में भेजा था जिसमें पीड़िता ने कहा था कि वह स्वयं उपस्थित होकर अदालत में अपनी बात रखना चाहती है क्योंकि वह स्वयं अधिवक्ता है, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले की जांच विशेष जांच दल एसआईटी कर रही है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसकी निगरानी कर रहा है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित लॉ कॉलेज के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगने के बाद यूपी एसआईटी की टीम ने उन्हें 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इधर चिन्मयानंद ने भी पीड़ित छात्रा और उसके दोस्तों पर उनसे रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। जिसके बाद छात्रा को बीते 25 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
चिन्मयानंद को 23 सितंबर को सीने में दर्द तथा निम्न रक्तचाप (लो ब्लड प्रेशर) की शिकायत के बाद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था । इनकी एंजियोग्राफी की गयी लेकिन कोई ब्लाकेज नहीं पाया गया था लेकिन अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह अभी पीजीआई में ही भर्ती है।
आपको बता दें कि कई संगीन आरोप लगने के बाद श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने जेल में बंद चिन्मयानंद को अखाड़े से बाहर कर दिया है। हालांकि अभी वो मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता के पद पर बने हुए हैं। इधर जेल में बंद पीड़िता और उसके दोस्तों से मुलाकात करने के लिए उसके परिवार वालों का तांता लगा हुआ है।
आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की उनके कॉलेज की छात्रा रही है। (और…CRIME NEWS)
(भाषा इनपुट के साथ)

