गुजरात के पाटन सत्र न्यायालय ने साल 2019 में अपने भाई और भतीजी की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला पेशे से दंत चिकित्सक (डेंटिस्ट) थी और उसने पारिवारिक मुद्दों व भाई के एकाधिकार से नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, महिला के वकील इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
जानकारी के अनुसार, पाटन से यह खौफनाक मामला साल 2019 में सामने आया था। महिला का नाम किन्नरी पटेल है और वह पेशे से डेंटिस्ट थी। किन्नरी घर पर अपने भाई नरेंद्र पटेल के एकाधिकार से नाखुश थी। क्योंकि घर से जुड़े अहम फैसले नरेंद्र ही लेता था। इसीलिए उसने योजना के तहत अपने भाई को धीरे-धीरे जहर देना शुरू किया। डॉक्टर होने के नाते उसे पता था कि कौन से केमिकल्स उसके भाई के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाएंगे।
इस भयानक घटना में किन्नरी ने कथित तौर पर उसके भाई को पोटैशियम सायनाइड दिया ताकि उसका लीवर खराब हो जाए। फिर उसने भाई और उसकी बेटी को ग्लूकोज में धतूरे का पानी भी मिलाकर दिया। इसके अलावा, उसने एक आभूषण व्यापारी से पोटैशियम खरीदा था और अपने भाई को देने से पहले उसने पहले एक मकड़ी पर कैप्सूल को टेस्ट किया था। इन सबके बीच नरेंद्र धीरे-धीरे कमजोर होता चला गया और वह काफी कमजोर हो गया।
कुछ दिन बाद नरेंद्र की आंखों में समस्या सहित कई सारी शिकायतें सामने आईं। कई महीनों तक नरेंद्र का इलाज डॉक्टरों के पास चला लेकिन स्लो पाइजन के चलते समस्या दूर नहीं हो पाई। इसी बीच 5 मई को नरेंद्र का परिवार अपनी कुलदेवी को श्रद्धांजलि देने पाटन से कलाना गांव चला गया। इस दौरान नरेंद्र के साथ घर पर उसकी बहन किन्नरी ही थी। ऐसे में उसने मौका देखते हुए उबले पानी में धतूरे के बीज डालकर अपने भाई को दे दिए।
इस कारनामे के थोड़े दिन बाद ही नरेंद्र ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और लीवर डैमेज कर गया। बिगड़े हालत के बीच उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद 30 मई को नरेंद्र की पत्नी भी बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल गई तो वहीं कुछ दिन बाद किन्नरी ने 14 माह की मासूम भतीजी को सायनाइड देकर मार डाला। दोनों की मौत के कुछ दिनों बाद परिवार को किन्नरी पर ही शक होने लगा।
मामले में संदिग्धता के चलते उनके पिता ने किन्नरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस ने पूरे मामले की हर एंगल से जांच शुरू की। इस जांच के बाद अब पाटन सत्र न्यायालय ने किन्नरी को उसके भाई और उसकी भतीजी की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने किन्नरी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।