पाकिस्तान की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को लाहौर की एक ऐतिहासिक मस्जिद में ‘डांस वीडियो’ शूट करने के मामले में ‘हिंदी मीडियम’ फिल्म की अदाकारा सबा कमर और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लाहौर की मजिस्ट्रियल कोर्ट ने अदालत की सुनवाई से लगातार बचने के लिए कमर और गायक बिलाल सईद के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई छह अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
लाहौर पुलिस ने पिछले साल क़मर और सईद के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295 के तहत लाहौर के पुराने शहर में मस्जिद वज़ीर खान की कथित ‘बेअदबी’ के लिए मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के अनुसार दोनों कलाकारों ने एक डांस वीडियो बनाकर मस्जिद की पवित्रता की बेअदबी की थी। इस हरकत से पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश भी फैल गया था। मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन के मामले में पंजाब सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी बर्खास्त कर दिया था।
हालांकि सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना और यहां तक कि जान से मारने की धमकी के बाद क़मर और सईद ने अपने कृत्य के लिए माफ़ी मांग ली थी, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ।
कमर और सईद के मुताबिक “यह एक निकाह (विवाह) दृश्य वाला संगीत वीडियो था। इसे न तो किसी प्रकार के पार्श्व संगीत के साथ शूट किया गया था और न ही इसे संगीत ट्रैक में संपादित किया गया था।
बॉलीवुड फिल्मों में कमर के काम को काफी सराहा जाता रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच की बायोपिक भी की थी। कमर को “गैर-इस्लामिक” कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। इसमें चेतावनी दी गई थी कि कंदील बलोच की तरह उन्हें भी मार डाला जाएगा।
कंदील बलोच को 2016 में उसके भाई ने ‘पारिवारिक सम्मान का अपमान’ करने के लिए मार डाला था। वह बहुत महत्वाकांक्षी युवती थी और रातों रात पाकिस्तान में सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई थी। कंदील बलोच ऑनर किलिंग की शिकार हुई थी। जमात-ए-इस्लामी सहित विभिन्न धार्मिक दलों ने भी शहर में प्रदर्शन कर कलाकार दंपत्ति को पाप करने के लिए ‘कड़ी सजा’ देने की मांग की है।