अक्सर हम फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों से ऐप के जरिए खाना मंगवाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि खाना पहुंचने के बाद खाने के स्वाद या फिर अन्य चीजों को लेकर लोग कुछ शिकायतें भी उपभोक्ता कंपनी से करते हैं। लेकिन इस बार मशहूर फूड डिलीवरी ऐप Zomato ने कुछ ऐसा कर दिया कि मामला सीधे जा पहुंचा उपभोक्ता फोरम। जी हां, इस मामले में Zomato पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
पुणे की एक कनज्यूमर फोरम ने Zomato पर 55,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल Zomato ने वेज ऑर्डर की जगह नॉन वेज भेज दिया जिसके बाद यह मामला फोरम तक जा पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे शहर के एक वकील शानमुख देशमुख को Zomato ने एक नहीं बल्कि दो-दो बार नॉन वेज फूड भेज दिया। इस मामले में Zomato को 45 दिनों के अंदर हर्जाना देने का आदेश फोरम ने दिया है।
वकील शानमुख देशमुख ने Zomato से पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था। लेकिन इसके बदले उन्हें बटर चिकन भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक शानमुख देशमुख को बटर चिकन और पनीर बटर मसाला की Curry में अंतर समझ नहीं आया और गलती से उन्होंने इसे चख भी लिया। जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उन्हें खाने में वेज की जगह नॉन वेज दिया गया है उन्होंने Zomato से इस बात की शिकायत की और अपने पैसे भी रिफंड करने के लिए कहा।
Zomato ने उपभोक्ता फोरम में कहा कि यह गलती होटल की थी क्योंकि उसने गलत डिश पैक किया था और जोमैटो ने उसे डिलीवर किया। लेकिन फोरम ने होटल और Zomato दोनों को ही समान रुप से इसके लिए दोषी माना। हालांकि होटल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। होटल और Zomato पर खराब सर्विस देने और मानसिक तौर से उपभोक्ता को परेशान करने लिए 50,000 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। (और…CRIME NEWS)

