बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अंतरिक्ष स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ रामचंद्रन विश्वनाथन को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रतिष्ठित अंतरिक्ष उद्यमी विश्वनाथन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और ईडी द्वारा देवास और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्प के बीच 2005 के असफल उपग्रह सौदे के आसपास कथित भ्रष्टाचार की जांच का नतीजा है।

भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत संपत्तियों की कुर्की का आदेश

बेंगलुरु की विशेष अदालत ने 8 जून को अपने आदेश में कहा, “आरोपी नंबर दो रामचंद्रन विश्वनाथन को एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है।” उनके करोड़ों की रकम को मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध की आय के रूप में घोषित किया गया है। अदालत द्वारा भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत उसकी संपत्तियों की कुर्की की घोषणा और आदेश दिया गया। विशेष लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार ने कहा कि विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का आदेश विजय माल्या और नीरव मोदी के बाद देश का तीसरा बड़ा आदेश है।

विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ED ने किया था अदालत का रुख

ईडी ने 2022 में विश्वनाथन को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए बेंगलुरु की विशेष अदालत का रुख किया था। ईडी ने इस साल मार्च में कहा था, “इन दो मामलों और वर्तमान कार्यवाही के बारे में पूरी तरह से जानने के बावजूद आरोपी जानबूझकर अदालत में पेश होने से बच रहे हैं।” अदालत को 12 दिसंबर, 2022 को विदेश मंत्रालय से प्राप्त संचार और अमेरिका में देवास सीईओ को अदालती नोटिस सर्व करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त संचार के बारे में सूचित किया गया था।

विश्वनाथन समेत नौ लोगों और संस्थाओं पर जुलाई 2018 में दायर चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

विश्वनाथन उन नौ व्यक्तियों और संस्थाओं में शामिल हैं जिन पर ईडी द्वारा जुलाई 2018 में दायर चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। उन पर ईडी द्वारा कथित रूप से एफडीआई देवास मल्टीमीडिया के कुल 579 करोड़ रुपये का 85 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजने का आरोप लगाया गया है। यह रकम इसरो के साथ 2005 के एक उपग्रह सौदे के बाद उन्हें प्राप्त हुआ था। रक्षा क्षेत्र के लिए उपग्रह सौदे के तहत आवंटित अंतरिक्ष स्पेक्ट्रम की जरूरत का हवाला देते हुए यूपीए सरकार द्वारा 2011 में उपग्रह सौदे को रद्द कर दिया गया था।

विश्वनाथन के अलावा देवास से जुड़े इन लोगों और कंपनियों पर भी आरोप तय

विश्वनाथन अमेरिका में एक उपग्रह संचार स्टार्ट-अप ओमनीस्पेस एलएलसी के अध्यक्ष हैं। यह स्टार्ट अप अंतरिक्ष से 5जी को शक्ति प्रदान करने के लिए उपग्रहों के एक समूह को एक साथ रख रहा है। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जहां जमीनी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले में अन्य आरोपी देवास मल्टीमीडिया के निदेशक एम जी चंद्रशेखर, देवास सीटीओ देसराजू वेणुगोपाल और नटराज दक्षिणामूर्ति, एक वित्त निदेशक रंगनाथन मोहन और देवास की तीन सहायक कंपनियां शामिल हैं।

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