Delhi Murder: दिल्ली से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को काटने के इरादे से राजधानी स्थित अपने घर में बिस्तर पर छिपा दिया। लेकिन पत्नी को मार डालने के बाद भी हत्या करने की उसकी भूख नहीं मिटी। वो अमृतसर भागकर कुछ दिनों बाद दिल्ली के लिए निकला, उसकी प्लानिंग अपनी पत्नी की एक दोस्त की हत्या करने की थी, जिसके साथ उसे शक था कि उसका संबंध है।
हालांकि, अमृतसर से लौटते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो पुलिस हिरासत में है। इस घटना के संबंध में पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि 26 साल की दीपिका चौहान का शव शुक्रवार को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी में एक बॉक्स बेड के अंदर से बरामद किया गया।
शराब पर खर्च कर देता था आरोपी सारे पैसे
अधिकारी ने बताया कि शव के मुंह पर सफेद टेप लपेटा गया था, ताकि वह सड़ न जाए। जांच में पता चला कि दीपिका, जो एक स्पा में काम करती थी, की शादी धनराज से हुई थी, जो लोकप्रिय बाइक टैक्सी ऐप के लिए मोटरसाइकिल चलाता था। धनराज शराबी था और अपना सारा पैसा अपनी लत पर खर्च कर देता था और दीपिका उसके पैसों से घर चलाती थी।
पुलिस की जांच में पता चला कि दीपिका की हत्या 29 दिसंबर को हुई थी और तब से धनराज फरार था। उन्होंने अमृतसर में उसका पता लगाया और सोमवार को दिल्ली वापस आते समय उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान, धनराज ने बताया कि वो दीपिका के शव को बिस्तर पर छोड़कर कुछ दिनों बाद उसे टुकड़ों में काटना चाहता था, ताकि वह शव के टुकड़ों को सुनसान जगह पर फेंक सके और किसी को उस पर शक न हो।
यूट्यूब पर शव को काटने के तरीके भी देखे
पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसने यूट्यूब पर किसी व्यक्ति के शव को काटने के तरीके भी देखे थे। अधिकारियों ने बताया कि धनराज ने ये भी कबूल किया कि वो सोमवार को अपनी पत्नी के एक दोस्त की हत्या करने के लिए दिल्ली लौट रहा था, जिसे वह पसंद नहीं करता था, लेकिन हत्या को अंजाम देने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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पुलिस ने बताया कि हालांकि उसका फोन बंद था, लेकिन उसके एक खाते से किए गए यूपीआई भुगतान से धनराज का स्थान पता चल गया और उन्हें उसका पता लगाने में मदद मिली। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दीपिका सहित तीन फोन उसके पास से बरामद किए गए हैं।
आरोपी को क्या सजा मिल सकती है?
आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या (Murder) के अपराध को परिभाषित करती है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर (Intentionally) किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने के लिए हमला करता है। व उस हमले से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो हत्या कहलाती है। इसलिए जो कोई भी किसी व्यक्ति की हत्या करता है उस पर अब बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्यवाही की जाती है।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले तक हत्या के मामलों में IPC Section 302 (पुराना कानून) लागू होती थी, लेकिन बीएनएस के लागू होने के बाद से अब देश में हत्या के सभी मामलों को BNS Section 103 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के अपराध के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है। हत्या जैसा गंभीर अपराध करने के दोषी व्यक्ति को दो प्रकार से दंडित किया जा सकता है:-
मृत्यु दंड: भारतीय कानून के अनुसार मृत्यु दंड को सबसे कठोर दंड माना जाता है और विशेष रूप से जघन्य माने जाने वाले मामलों में ही दोषी व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादा क्रूरता, भाड़े पर हत्या, या जाति, धर्म, आदि के आधार पर हत्या जैसे मामलों में मृत्युदंड देने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है।
आजीवन कारावास: इस सजा में व्यक्ति को अपना शेष यानी बचा हुआ जीवन जेल में ही बिताना पड़ता है। यह दंड अकसर तब लगाया जाता है जब हत्या के अपराध में मृत्युदंड को उचित ठहराने वाली बातों या सबूतों (Evidences) की कमी पाई जाती है। इसके साथ ही, BNS Section 103 कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाने की अनुमति भी देती है।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड से चौंक गया था देश
गौरतलब है कि दिल्ली में पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। साल 2022 में दक्षिण दिल्ली के महरौली में श्रद्धा वालकर नाम की युवती की उसके ब्वॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं, उसने शव को कई टुकड़ों में काटकर उसे दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फेंक दिया था। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी।
दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था और लिव-इन में रहने लगे थे। हालांकि, श्रद्धा वालकर के पिता ने दोनों के रिश्ते को नकार दिया था और बेटी को आफताब के साथ रिश्ते को लेकर चेताया था। इस कारण श्रद्धा का उसके परिजनों के साथ रिश्ता खराब हो गया था और उसने उन्होंने बातचीत कम कर दी थी।
श्रद्धा के पिता ने कही थी ये बात
पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में उसके पिता ने कहा था कि उन्होंने उसे पूनावाला के साथ रहने से रोकने की कोशिश की थी क्योंकि “हम हिंदू हैं और आफ़ताब मुस्लिम है और हम अपनी जाति या धर्म से बाहर शादी नहीं करते हैं”।लेकिन दोनों ने 2019 में साथ रहना शुरू कर दिया और साल 2022 की शुरुआत में दिल्ली चले गए और छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया।
हत्या के बाद प्रेमी युगल के दोस्तों और पुलिस का कहना था कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था और उन्होंने पूनावाला पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंकित चौहान ने एएनआई को बताया था कि श्रद्धा ने पूनावाला पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था और इसी कारण “18 मई को, उसने अपना आपा खो दिया और उसका गला घोंट दिया”। हत्या के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचने के लिए उसने शव को टुकड़ों में काट कर डिस्पोज कर दिया।