दिल्ली भाजपा इकाई की एक महिला प्रवक्ता का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपमान करने के इरादे से उनकी पार्टी प्रवक्ता के खिलाफ गलत सूचना के साथ कई वीडियो पोस्ट किए गए।

दिल्ली इकाई की शिकायत में कहा गया है कि, इन पोस्ट का केवल उद्देश्य था कि किसी तरह प्रवक्ता को बदनाम किया जाए। शिकायत में यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो के लिंक में प्रवक्ता का नाम डाला गया, ताकि उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम कर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

अब इस मामले में नई दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला का अपमान) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साइबर पुलिस थाने में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि, हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर, तकनीकी जांच का सहारा लेकर मामले की जांच कर रहे हैं।

पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि पिछले दो-तीन महीनों से, लोगों का एक समूह भाजपा की महिला प्रवक्ताओं को परेशान कर रहा है। पुलिस ने बताया कि, इस मामले में पार्टी की तरफ से अनुरोध किया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

शिकायत में कहा गया कि जिन वीडियो लिंक में उनके प्रवक्ता का नाम डाला गया, उनका लिंक के कंटेंट से कोई लेना-देना नहीं था। प्रवक्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी इसलिए की गई ताकि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा सके।