इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सकीय बोर्ड की राय को ध्यान में रखते हुए 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने दुष्कर्म पीड़िता की ओर से दायर एक याचिका पर बुधवार को यह आदेश पारित किया। दरअसल, लड़की मूक-बधिर है यानी वह बोल औऱ सुन नहीं सकती है। उसने अपने 25 सप्ताह के गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद पीठ ने चिकित्सकीय रिपोर्ट पर गौर किया। फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते गर्भपात का आदेश देना उचित होगा। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को उस बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो बच्चा यौन शोषण करने वाले व्यक्ति का है।
इसके बाद अदालत ने बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पीड़िता अपनी मां के साथ अलीगढ़ के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज जाए और सुरक्षित तरीके से अपना गर्भपात कराए। पीड़िता के सुरक्षित तरीके से गर्भपात कराने की जिम्मेदारी उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को सौंपी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि गर्भपात की प्रक्रिया प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में ही कराया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़ित लड़की को ऑपरेशन के बाद की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। इसके बाद कोर्ट ने तीन दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया ताकि अदालत इस मामले में आगे की कार्यवाही कर सके।
इससे पहले मंगलवार को अदालत ने कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे के जन्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पीड़िता के अधिवक्ता राघव अरोड़ा ने कहा , ‘‘बुधवार को लड़की की चिकित्सकीय रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई थी। जिसमें चिकित्सकों ने गर्भपात कराने की सलाह दी थी। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में कहा था कि गर्भधारण से नाबालिग लड़की के शारीरिक औऱ मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होगा।’’
मां को सांकेतिक भाषा में पीड़िता ने बताई आपबीती
रिपोर्ट्स के अनुसार, लड़की के पड़ोसी ने कई बार उसका यौन शोषण किया था लेकिन वह बोल औऱ सुन नहीं सकती थी। इस कारण वह किसी को अपनी आपबीती नहीं बता पाई। जब बच्ची की मां ने उससे पूछा तो उसने सांकेतिक भाषा में खुलासा किया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता की मां ने 16 जून, 2023 को बेटी की जांच कराई तो पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जा रही है।