कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं, जो हमें हैरान कर देते है। इसी क्रम में अमेरिका के ओक्लाहोमा से एक ऐसी घटना सामने आई है जो चौंकाने वाली है। यहां एक कपल को सारा नाम की महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन आरोपी युवक ने घटना के बारे में बड़े ही सनसनीखेज खुलासे किए हैं।
अमेरिका के ओक्लाहोमा के त्युलसा शहर में घटी इस घटना में निकोलस और ब्रिनली नाम के एक कपल ने कथित तौर पर सारा मागुइरे को पहले खूब पीटा और सिर पर घातक वार किए। घटना के तुरंत बाद इन दोनों आरोपियों ने महिला के घर के बेडरूम में ही शारीरिक संबंध बनाए। फिर महिला के घर से कार व अन्य सामान चोरी करके निकोलस जॉनसन और ब्रिनली डेनिसन फरार हो गए।
घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सारा की खून से लथपथ लाश उसके घर पर मिली थी। मामले की जांच हुई तो पता चला कि घटना के वक्त सारा के घर पर ये दोनो आरोपी मौजूद थे। सघन जांच के बाद इन दोनों को अरकंसास में एक आउटलेट के बाहर महिला की कार में सोते हुए पाया गया। पुलिस पूछताछ में निकोलस ने बताया कि वह जानता था कि उसकी महिला मित्र के समलैंगिक संबंध सारा नाम की महिला से हैं। लेकिन वह मेरे साथ भी इंटिमेट रिलेशन में थी, ऐसे में ईर्ष्या के चलते एक दिन योजना बनाई और सारा नाम की महिला को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला।
निकोलस ने यह भी कबूला कि, जब मृतका लिविंग रूम में अपनी अंतिम सांसे गिन रही थी तो वह और ब्रिनली उसी के बेडरूम में अंतरंग पलों में मग्न थे। उसने कहा कि सारा उस वक्त तक मरी नहीं थी, जब मैं इस काम में लिप्त था; क्योंकि मुझे उसकी कराहती सी आवाज और टूटती सांसें सुनाई दे रही थी।
मामले में हुई पुलिस की जांच में सामने आया है कि, निकोलस और डेनिसन दोनों ने महिला को जान से मारने का प्लान मिलकर बनाया था। साथ ही जब उसकी मौत हो गई तो वह घर से उसके क्रेडिट कार्ड, कुछ कपड़े और उसकी कार लेकर भाग गए थे। साथ ही जिन कपड़ो को पहनकर उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था, उसे भी उन्होंने चेंज कर दिया था; ताकि सबूत मिटाए जा सकें। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और डेनिसन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हत्या की पूरी योजना के बारे में उसे जानकारी थी।
इस मामले में कोर्ट ने निकोलस और ब्रिनली पर हत्या व चोरी के जुर्म में भारी जुर्माना लगाते हुए वाशिंगटन के काउंटी अर्कान्स जेल में भेज दिया है और कहा कि अगली पेशी में वह कोर्ट में हाजिर होंगे।