Bahubali brijesh singh gets bail: उत्तर प्रदेश के बाहुबली बृजेश सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बीते 13 साल से जेल में बंद बृजेश को गाजीपुर उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में बृजेश सिंह जेल से बाहर आ सकता है। बता दें कि, बृजेश सिंह को जिस मामले में जमानत मिली है, उसमें मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 की हत्या हुई थी।
हाई कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
मिली जानकारी के मुताबिक, बृजेश सिंह को 21 साल पुराने मामले में सशर्त जमानत देने का आदेश जज अरविन्द कुमार मिश्र ने दी है। फिलहाल बृजेश सिंह, वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। बृजेश के वकील के अनुसार, अब केवल 3 मामलों में ही उनके मुवक्किल पर ट्रायल जारी है। 2 केसों में बाहुबली को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि 1 मामले में गुरुवार को जमानत मिल गई।
क्या है गाजीपुर उसरी चट्टी हत्याकांड
बाहुबली बृजेश सिंह को जिस 21 साल पुराने गाजीपुर उसरी चट्टी हत्याकांड में सशर्त जमानत मिली है, उसमें मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला किया गया था। साल 2001 का वो दौर था, जब दोनों बाहुबली एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। पूर्वांचल की धरती गोलियों की गूंज से थर्राया करती थी। इसी कड़ी में मऊ सदर से तत्कालीन विधायक मुख्तार तपती दोपहरी में अपने विधानसभा जा रहे थे।
15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला गाजीपुर के मुहम्मदाबाद इलाके की उसरी चट्टी के करीब पहुंचा ही था कि चिलचिलाती गर्मी के बीच बारूद की महक और गोलियों की बौछार ने उसे सन्न कर दिया। मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले में उसके गनर समेत 3 लोग मारे गए, जबकि 9 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
मुख्तार ने बृजेश सिंह पर दर्ज कराया केस
गाजीपुर के उसरी चट्टी हत्याकांड में मुख्तार अंसारी ने बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए दर्जन भर से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में अदालत में 4 आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी। इस मामले में बृजेश सिंह को उड़ीसा से साल 2008 में गिरफ्तार किया गया था। साल 2016 के चुनावी हलफनामे बृजेश सिंह ने अपने खिलाफ 11 मुकदमे बताए थे।