सपा नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने पति-पति समेत बेटे को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। यानी अब आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से सीधे जेल जाना पड़ेगा।
दो बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर हुआ था केस
यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट प्राप्त कर विदेशी जाने का आरोप है। वहीं सराकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग करने का आरोप है। दरअसल, दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से प्लानिंह के तहत बनवाए गए थे।
पहला बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका ने 28 जून 2012 को जारी किया है। जिसमें रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया है। वहीं जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में उनका जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया है। इसी मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम खान और उनके माता-पिता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने 18 अक्टूबर को तय की थी फैसला देने की तारीख
दरअसल कोर्ट ने इसके पहले 16 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष को समय दिया था। हालांकि बचाव पक्ष ने थोड़ा और समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में फैसले के लिए 18 अक्टूबर यानी आज की तारीख तय की थी। रिपोर्ट के अनुसार, समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके परिवार के खिलाफ बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में यह मामला दर्ज कराया था।
अब्दुल्ला आजम पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने एक जन्मप्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका औऱ दूसरा प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाया है। आरोप है कि उन्होंने दोनों प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार किया है।