देश की राजधानी दिल्ली में 2018 में हुए अंकित सक्सेना मर्डर मामले में एक अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया है। दोषी ठहराए गए लोगों में उस लड़की के माता-पिता और चाचा शामिल हैं जिसके साथ अंकित सक्सेना का अफेयर था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कहा गया था कि लड़की के मां-बाप इस अफेयर से खफा थे क्योंकि दोनों का धर्म अलग था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार शर्मा की अदालत ने कई गवाहियों के आधार पर 23 दिसंबर, 2023 को फैसला सुनाया था और तीनों आरोपियों को सजा सुनाई थी। तीनों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के साथ धारा 34 के तहत आरोपी बनाया गया था। अदालत ने इसके अलावा लड़की की मां को को धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया है। अब अदालत सजा कितनी होगी यह 15 जनवरी को तय करेगी।
क्या था मामला?
यह मामला 1 फरवरी, 2018 को हुआ था जब 23 साल के फोटोग्राफर अंकित सक्सेना को उनकी 20 वर्षीय प्रेमिका के परिवार ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला इलाके के रघुबीर नगर में सरेआम मार डाला था। पुलिस ने कहा कि अंकित को काफी देर तक पीटा गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि जब आरोपी अंकित के साथ बहस कर रहे थे अंकित के माता-पिता और दोस्त उसके बचाव में आए थे। हालांकि आरोपियों ने उसकी मां के साथ भी मारपीट की थी।
पुलिस ने अंकित के माता-पिता के बयानों पर संज्ञान लिया जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को उनके सामने मार दिया गया था। उन्होंने उसे ई-रिक्शा में अस्पताल ले जाने की कोशिश की लेकिन उसकी मौत मौके पर ही चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि अंकित सक्सेना की मौत धारदार हथियार से हुई थी। इस पूरे मामले में 28 गवाह शामिल थे, जिनके बयानों के आधार पर फैसला सुनाया गया है। इस मामले पर कई सियासी टिप्पणियां भी उस दौरान सामने आई थी।