US Smuggler hide snakes and lizards in trousers: अमेरिका के कैलिफोर्निया पुलिस के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एक ऐसे तस्कर को पकड़ा गया है, जिसने अपनी पैंट में 60 सांप, छिपकली और रेप्टाइल छिपा रखे थे। अधिकारियों द्वारा बरामद किए गए इन जीवों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब साढ़े सात लाख डॉलर (6 करोड़) की बताई गई है। इस तस्कर को तस्करी के दो मामलों और वन्यजीव तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया।
तस्कर को इतने मामलों में ठहराया गया दोषी
अमेरिका की कैलिफोर्निया पुलिस के मुताबिक, जोस मैनुअल पेरेज़ नाम के इस तस्कर को फरवरी 2022 में सैन य्सिड्रो पोर्ट ऑफ़ एंट्री में गिरफ्तार किया गया था। इसके तस्करी के तरीकों और पूरे नेटवर्क के बारे में एक रिपोर्ट अब सामने आई। जिसके बाद जोस मैनुअल पेरेज़ को तस्करी के दो मामलों और वन्यजीव तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया।
6 सालों में की 1700 जीवों की तस्करी
अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया में अपने घर से इस तस्कर ने ऐसी कई तस्करी की योजना को अंजाम दिया, जिसके माध्यम से इसे काफी पैसे मिलते हैं। इन छह सालों में पेरेज मेक्सिको और हांगकांग से 1700 जानवरों की तस्करी के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया था।
करोड़ों की कमाई कर चुका था पेरेज़
अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन जीवों की उसने तस्करी की उसमें युकाटन बॉक्स कछुए, मैक्सिकन बॉक्स कछुए, बेबी मगरमच्छ और मैक्सिकन छिपकली शामिल थी। इन सभी जीवों को उसने देश के अलग-अलग ग्राहकों को बेचकर करीब 7 लाख 40 हजार डॉलर की कमाई की थी। जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने पेरेज़ ने स्वीकार किया कि वह ट्रक चलाकर मैक्सिको से लगती सीमा पर भी पहुंचा था।
तस्कर पेरेज़ को इतनी हो सकती है सजा
अधिकारियों के अनुसार, मैक्सिको सीमा के पास से पेरेज़ को अपने कमर और अपने कपड़ों के अन्य हिस्सों में रखे गए 60 जीवों के साथ पकड़ा गया था। शुरू में उसने कस्टम अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की थी। पेरेज़ के पैंट में सांप के अलावा आर्बरियल एलीगेटर छिपकली और इस्तमियन बौना बोआस शामिल थे। बौना बोआस एक प्रकार का सांप है, जो रंग बदलता है और उसकी आंखों से खून बहता रहता है। जबकि तीन रेप्टाइल मर चुके थे। पेरेज़ ने तस्करी के दो मामलों में अपना जुर्म स्वीकार किया है। ऐसे में उसे हर मामले में 20 साल तक की जेल और वन्यजीव तस्करी के मामले में अधिकतम पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। अदालत उसे 1 दिसंबर को सजा सुनाएगी।
