गोवा में नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली एक लोकल अदालत ने चार साल के बेटे की हत्या की आरोपी सूचना सेठ को शुक्रवार को 13 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एआई कंपनी की सीईओ सूचना सेठ आठ जनवरी से पुलिस हिरासत में थी। पांच दिनों की हिरासत समाप्त होने के बाद उसे कैलंगुट पुलिस द्वारा पणजी की अदालत में पेश किया गया।

पुलिस ने सेठ की हिरासत का समय बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया, इसलिए अदालत ने उसे 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेठ (39) ने कथित तौर पर गोवा के कैंडोलिम में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की हत्या कर दी और उसके शव को एक बैग में भरकर टैक्सी में पड़ोसी राज्य कर्नाटक ले गई। उसे आठ जनवरी को कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया था।

सूचना को ले गाया जेल

सेठ की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि पुलिस ने अदालत से कोई और मोहलत नहीं मांगी और इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल ने अब तक जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद सेठ को उत्तरी गोवा के कोलवले स्थित केंद्रीय जेल ले जाया गया। सेठ पर हत्या, सबूत नष्ट करने और गोवा बाल अधिनियम की धारा-आठ सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

‘बैग में शव जरूर ले गई लेकिन मैंने बेटे को नहीं मारा’

मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। वह बार-बार कह रही है कि उसने अपने बेटे की हत्या नहीं की। अधिकारी ने आगे कहा कि वह सारी बातों को मान रही है। वह कह रही है कि वह बच्चे के शव को बैग में भरकर ले गई थी।