लोकप्रिय पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या के बाद गैंगस्टर दहशत में हैं। सिद्धू की हत्या के बाद से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग, दविंदर बंबिहा गैंग व अन्य गैंग एक दूसरे को धमकाने और बदला लेने की धमकी दे चुके हैं। वहीं, राज्यों की पुलिस भी जेल में गैंगवार के चलते अलर्ट पर हैं। इसी बीच अब कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने गैंगवार और फेक एनकाउंटर का अंदेशा जताया है।

कौन है जग्गू भगवानपुरिया: पंजाब में सुपारी किंग के नाम से कुख्यात जसदीप सिंह उर्फ ​​जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ पिछले एक दशक में राज्य भर में हत्या, लूट, डकैती और स्नैचिंग के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जग्गू ने बटाला में एक चेन स्नैचर के रूप में शुरुआत की और साल 2011 में गैंगस्टरों के संपर्क में आने के बाद अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। पुलिस का कहना है कि उसने अपने भाई के माध्यम से पंजाब के कबड्डी क्लबों में भारी निवेश किया है।

फेक एनकाउंटर का डर: गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपनी जान का खतरा बताते हुए कोर्ट में याचिका दी थी। बाद में, जग्गू भगवानपुरिया की मां ने जेल में बंद अपने बेटे के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी; जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी की मांग की गई थी। जग्गू भगवानपुरिया की मां का कहना था कि उसका फेक एनकाउंटर किया जा सकता है।

बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ वाहन की थी मांग: याचिकाकर्ता हरजीत कौर ने याचिका में कहा था कि जग्गू भगवानपुरिया को जब जेल से बाहर लाया जाए तो बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ वाहन में ले जाया जाए। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता हरजीत कौर का कहना था कि उसके बेटे को समय-समय पर अदालतों में या प्रोडक्शन वारंट पर बाहर ले जाया जाता है। ऐसे में उसे दुश्मन के हाथों जान को गंभीर खतरा है। बता दें कि, जग्गू भगवानपुरिया अलग-अलग जगहों पर दर्ज आपराधिक मामलों के चलते जेल में बंद है और उन्हीं मामलों पर पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाता है।

कोर्ट ने खारिज की याचिका: याचिकाकर्ता हरजीत कौर ने यह भी आशंका जताई थी कि भी पुलिस अधिकारियों और गैंगस्टरों की मिलीभगत से उसके बेटे का फर्जी एनकाउंटर भी किया जा सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि याचिकाकर्ता का बेटा इस समय नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसलिए कोर्ट किसी भी निर्देश को पारित करने से परहेज करेगी, क्योंकि याचिकाकर्ता का बेटा इस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर की जेल में बंद है।