Kanpur Ex-Principal MUrder Case: लखनऊ में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत (NIA Court) ने सोमवार को साल 2016 में कानपुर में हुई एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया। दोनों दोषी कानपुर के आतिफ मुजफ्फर और फैसल खान कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट (IS) की विचारधारा से प्रभावित एक समूह के सदस्य थे। अदालत इन दोनों दोषियों को 11 सितंबर को सजा सुनाएगी।

भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट केस में गिरफ्तारी के बाद रिटायर्ड प्रिंसिपल हत्याकांड का खुलासा

उन दोनों को साल 2017 में भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। ट्रेन विस्फोट मामले में पूछताछ के दौरान ही कानपुर में 2016 में हुए सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की हत्या में उनकी भूमिका का खुलासा हुआ था। इससे पहले इसी साल मार्च में एनआईए अदालत ने 2017 में दर्ज एक आतंकी साजिश मामले में आतिफ, फैसल और पांच अन्य को मौत की सजा सुनाई थी। मामले में एक अन्य आरोपी मोहम्मद आतिफ को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।

सजा के लिए 11 सितंबर को जेल से तलब किए गए दोनों आतंकी, क्या है मामला

कानपुर में विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर शर्मा ने बताया कि स्पेशल एनआईए कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार मिश्रा ने सोमवार को सुनवाई के बाद हत्या और बाकी सभी आरोपों में मुजफ्फर और फैसल को दोषी करार दिया। दोनों को सजा के लिए 11 सितंबर को जेल से तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि तीनों आरोपी कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में खलीफा अबू बकर अल बगदादी के नाम पर शामिल हुए थे।

जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकियों ने कानपुर में प्योंदी गांव के पास साइकिल से जाजमऊ जा रहे सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश बाबू शुक्ला के हाथ में कलावा और माथे पर तिलक देखकर रोका। इसके बाद फैसल और सैफुल्लाह ने महज दहशत फैलाने के लिए गोली मारकर रिटायर्ड प्रिंसिपल की हत्या कर दी।

हाजी कॉलोनी में 2017 में एटीएस से मुठभेड़ में मारा गया था तीसरा आरोपी सैफुल्लाह

कमल किशोर शर्मा ने कहा कि मुजफ्फर और फैसल ने अपने एक और साथी सैफुल्लाह के साथ मिलकर 24 अक्टूबर 2016 को कानपुर में स्कूल से लौट रहे सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आठ मार्च 2017 की रात ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की हाजी कॉलोनी में आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) से मुठभेड़ में सैफुल्लाह ढेर हो गया था। मृतक रमेश बाबू शुक्ला के बेटे अक्षय शुक्ला ने चकेरी थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस की जांच के बाद एनआईए ने इस पर कार्रवाई की।

टेरर फंडिंग को लेकर NIA की बड़ी कार्रवाई, 11 राज्यों में छापेमारी, PFI के 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार | Video