Year Ender 2025: 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए कई बड़े और राहत भरे बदलाव किए हैं, जिससे भविष्य निधि से जुड़े काम अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गए हैं। प्रोफाइल अपडेट, पीएफ ट्रांसफर, जॉइंट डिक्लेरेशन और पेंशन भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाया गया है, ताकि कर्मचारियों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और समय की बचत हो।

इन नए नियमों और सुविधाओं के जरिए ईपीएफओ का उद्देश्य कर्मचारियों को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं देना है। चाहे नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर हो, पासबुक देखनी हो या 100% तक राशि निकालनी हो, अब हर प्रक्रिया सरल हो गई है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

प्रोफाइल अपडेट करना हुआ आसान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साल 2025 में प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक है, तो अब आप (नाम, जन्म तारीख) जैसी जानकारी बिना किसी डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, जिन सदस्यों का यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले बना था, उन्हें कुछ मामलों में अपने नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ सकती है।

EPFO News: छूटे कर्मचारियों को PF लाभ देने की तैयारी, ईपीएफओ ने शुरू की नई योजना

नौकरी बदलने पर बिना टेंशन ट्रांसफर होगा पीएफ का पैसा

नौकरी बदलने पर पहले आपके लिए पीएफ ट्रांसफर करना एक लंबी और कभी-कभी मुश्किल प्रक्रिया थी। नियोक्ता की मंजूरी के बिना काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब इस वर्ष 15 जनवरी 2025 से इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। अब अधिकतर लोगों को पीएफ ट्रांसफर करने के लिए पुराने या नए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

NPS के नियमों में बदलाव: अब अकाउंट से निकाल सकते हैं पूरा पैसा; ये हैं नियम और शर्तें

UAN और जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया हुई डिजिटल

EPFO ​​ने 16 जनवरी 2025 से लागू नए नियमों के तहत, जॉइंट डिक्लेरेशन प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अगर आपका UAN आधार से लिंक है या आधार पहले से वेरिफ़ाई है, तो आप जॉइंट डिक्लेरेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं।

लेकिन अगर आपका UAN अभी तक नहीं बना है, आधार लिंक नहीं है या संबंधित सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे मामलों में फ़िज़िकल फ़ॉर्म सबमिट करना अनिवार्य होगा।

सेंट्रलाइज्ड सिस्टम शुरू

ईपीएफओ ने 1 जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज़्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) शुरू किया है। इसके तहत, अब पेंशन सीधे NPCI प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जाएगी। पेंशन भुगतान के लिए पहले PPO (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में ट्रांसफर करना पड़ता था, जिससे देरी होती थी।

इस प्रक्रिया को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। साथ ही, नया PPO अब अनिवार्य रूप से UAN से लिंक होगा, ताकि पेंशनभोगी आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी सबमिट कर सकें।

अधिक सैलरी पर पेंशन की प्रोसेस हुई पारदर्शी

जो कर्मचारी अपनी ज्यादा सैलरी पर पेंशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ईपीएफओ ने अब पूरी प्रोसेस साफ कर दी है। अब सभी के लिए एक समान तरीका अपनाया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी तय लिमिट से ज्यादा है और वह उस पर पेंशन चाहता है, तो वह एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देकर यह सुविधा पा सकता है।

इसके अलावा, जो संस्थान ईपीएफओ ​​के तहत नहीं आते और अपनी खुद की प्राइवेट ट्रस्ट स्कीम चलाते हैं, उन्हें भी ट्रस्ट के नियमों के अनुसार इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा।

कुछ ही दिनों में ट्रांसफर होगा ईपीएफ

कुछ वक्त पहले तक कर्मचारियों को फॉर्म 13 का इस्तेमाल करके ईपीएफ ट्रांसफर के लिए मैन्युअल रूप से आवेदन करना पड़ता था। इसे अपने पिछले नियोक्ता से सत्यापित करवाना पड़ता था और प्रक्रिया पूरी होने के लिए कई हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। नए ऑटोमेटेड ट्रांसफर स‍िस्‍टम के साथ, ये समस्याएं हल हो जाएंगी और ईपीएफ ट्रांसफर अब कुछ ही दिनों (3 से 5 दिन) के भीतर पूरा हो जाएगा।

EPFO ने ‘पासबुक लाइट’ फीचर किया लॉन्च

इस वर्ष यानी साल 2025 में ईपीएफओ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया फीचर लॉन्च किया। इस फीचर का नाम ‘पासबुक लाइट’ है। इस फीचर के जरिए EPFO यूजर्स अब बिना किसी जटिल लॉगिन प्रोसेस के सीधे अपना PF बैलेंस देख सकते हैं। यूजर को इसके लिए UAN नंबर और OTP डालना होता है। इसके बाद वे सीधे अपनी पासबुक देख सकते हैं। यूजर को पहले UAN, पासवर्ड और कैप्चा भरना पड़ता था।

पेंशन भुगतान हुआ पूरी तरह डिजिटल

ईपीएस पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) शुरू की है। इसके तहत, अब पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उनका PPO (पेंशन भुगतान आदेश) कहीं से भी जारी किया गया हो।

भविष्य निधि में जमा से निकाल सकेंगे 100% तक राशि!

ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब सदस्य अपनी भविष्य निधि में जमा राशि का 100% तक निकाल सकेंगे। केंद्रीय न्यासी मंडल (CBT) की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीबीटी की बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक यह था कि “सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य निधि में पात्र शेष राशि के 100% तक की विड्राल कर सकेंगे।”

पहले, पूर्ण निकासी केवल बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में ही की जा सकती थी। किसी सदस्य को बेरोजगारी के एक महीने बाद पीएफ शेष राशि का 75% और शेष 2 महीने बाद 25% निकालने की अनुमति थी। हालांकि, रिटायरमेंट पर बिना किसी सीमा के पूरी राशि निकालने की अनुमति थी।

ईपीएफओ ने शुरू की वन-टाइम एनरोलमेंट स्कीम

ईपीएफओ ने हाल ही में छूटे कर्मचारियों को ईपीएफओ का लाभ देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से कहा है कि वे एक वन-टाइम एनरोलमेंट स्कीम का इस्तेमाल करें। इसके तहत, नियोक्ता पिछले वक्त में जिन कर्मचारियों को ईपीएफ में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें स्वेच्छा से ईपीएफ कवरेज में ला सकते हैं। इसके लिए 6 महीने की विशेष कम्प्लायंस अवधि दी गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, इसका उद्देश्य सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार करना और उन कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन को आसान बनाना है जो 1 जुलाई, 2017 और 31 अक्टूबर, 2025 के बीच छूट गए थे।