सीबीआई की शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विजय माल्‍या के खिलाफ मनी लॉंन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। वहीं डेब्‍ट रिकवरी ट्रिब्‍यूनल(डीआरटी) ने विजय माल्‍या पर पैसे निकालने पर रोक लगा दी है। इस आदेश के चलते माल्‍या 515 करोड़ रुपये बैंक से नहीं निकाल पाएंगे। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इस मामले में स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने माल्‍या के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसबीआई ने माल्‍या को डियाजिओ कंपनी से मिलने वाले 75 मिलियन डॉलर यानि करीब 515 करोड़ की रकम को उधार मांग रहे बैंकों को देने की अपील की थी। डीआरटी ने 4 मार्च को इस मामले में दोनों पक्षों की याचिकाएं सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एसबीआई ने बैंकों का कर्ज न चुकाने के मामले में माल्‍या की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्‍त करने की मांग भी की है। इसके तहत एसबीआई ने तीन याचिका एं दाखिल की हैं। डीआरटी ने याचिकाओं पर उनकी वरीयता के क्रम में सुनवाई करने का फैसला किया है। एसबीआई समेत 17 अन्‍य बैंक माल्‍या से किंगफिशर एयरलाइन को दिए गए करीब 7000 करोड़ रुपये के बकाए कर्ज की रिकवरी की मांग कर रहे हैं।

बता दें कि पिछले दिनों डियाजिओ ग्रुप ने विजय माल्‍या को यूबी ग्रुप प्रमोटर पद से बाहर होने के लिए 500 करोड़ रुपये देने की डील की थी। माल्‍या ने यूनाइटेड ब्रेवरिज को डियाजिओ ग्रुप को बेच दिया था।