जल्द ही क्रेडिट और डेबिट कार्डधारक अपने कार्ड्स को मोबाइल की तरह ही स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकेंगे। ग्राहकों को ट्रांजेक्शन लिमिट को स्विच ऑन, ऑफ और मॉडिफाई करने की सुविधा मिलेगी। ग्राहक अपने डॉमेस्टिक और इंटरनैशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल और एनेबल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। रिर्जव बैंक ने कार्ड को इश्यू और रिइश्यू करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह नियम इस साल 16 मार्च से लागू हो रहे हैं।
आरबीआई ने कहा है कि बैंक ग्राहकों को कार्ड्स को एनेबल/डिसेबल करने की सुविधा मुहैया करवाए। शीर्ष बैंक ने यह निर्देश कार्ड्स की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिए हैं। इसमें ने कार्ड्स शामिल किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल, ऑनलाइन, फिजिकल, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। बैंकों के ग्राहक अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन, फिजिकल, कांटैक्ट लेस के ट्रांजेक्शन को अपनी मर्जी से ऑन-ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ग्राहक कार्ड पर ट्रांजेक्शन की लीमिट को भी सेट कर सकेंगे। यह नियम पाइंट ऑफ सेल मशीन और एटीएम पर भी लागू होगा।
इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि ऑनलाइन लेनदेन, अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए ग्राहकों को अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक कार्ड जारी वक्त ग्राहकों को इस बात का फैसला करने की छूट दे कि उन्हें कार्ड्स से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिवेट करवानी है या घरेलू ट्रांजेक्शन। अब इसका फैसला ग्राहक अपनी सुविधानुसार कर कर सकते हैं।
इसके अलावा 16 मार्च से सभी नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिर्फ भारत में ही काम करेंगे। इनमें वे कार्ड भी शामिल हैं जिन्हें फिर से जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि कार्डधारकों को भारत से बाहर कार्ड के इस्तेमाल के लिए बैंक से अनुरोध करना पड़ेगा। इसके बाद ही विदेशों में उनका कार्ड एक्टिव होगा। भारत में नए कार्ड केवल प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनलों और एटीएम पर काम करेंगे।