आधार कार्ड के इस्‍तेमाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को मनरेगा, जनधन योजना, पेंशन और पीएएफ खातों से जुड़ी स्‍कीम्‍स के लिए भी आधार के इस्‍तेमाल की इजाजत दे दी।

इससे पहले अदालत ने कहा था कि आधार कार्ड का इस्‍तेमाल केवल जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) और एलपीजी सब्सिडी के लिए ही किया जाए। इसके बाद सरकार ने और सेवाओं के लिए कार्ड के इस्‍तेमाल की इजाजत देने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

चीफ जस्टिस एच.एल. दत्‍तू की अगुआई वाली बेंच ने सरकार को इजाजत देते हुए यह शर्त भी लगाई कि नई सेवाओं के लिए आधार कार्ड का इस्‍तेमाल कार्डधारक की मर्जी से ही किया जाएगा। उन पर यह थोपा नहीं जा सकेगा।

इसी मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि आधार कार्ड को ब्‍लॉक करवाने की भी व्‍यवस्‍था है। अगर कोई कार्डधारक चाहे तो वह कार्ड ब्‍लॉक करवा कर यूआईडी सिस्‍टम से बाहर हो सकता है।

सरकार ने पहली बार बताया- लोग चाहें तो ब्‍लॉक भी करा सकते हैं अपना आधार कार्ड