रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने देश के 9 बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। RBI ने इन बैंकों पर लाखों का जुर्माना लगाया है। RBI ने पाया है कि इन सभी 9 को-ऑपरेटिव बैंकों ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण इनपर जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले RBI ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड पर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस रद्द कर किया था।

भारतीय रिजर्व बैंक ने ओडिशा के बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित जनता सहकारी बैंक पर 2.5 लाख रुपये और गुजरात के संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

वहीं झारखण्ड स्थित जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्थित रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित और मध्य प्रदेश स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित पर RBI ने एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मध्य प्रदेश के कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है वहीं गुजरात के नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर RBI ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

RBI द्वारा लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 11 लाख 60 हजार रुपये है आरबीआई ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। साथ ही RBI ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य प्रभावित बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

बता दें कि इसके पहले अगस्त महीने में RBI ने पुणे के रुपया सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया था इसके साथ ही RBI ने कहा था कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, कमाई की संभावनाएं भी नहीं हैं और यह बैंक RBI के नियमों का पालन भी नहीं करता है। आरबीआई ने 22 सितंबर से बैंक को कारोबार बंद करने के लिए कहा था। इस बैंक के बंद होने के बाद इसके ग्राहकों को निकासी संबंधी समस्‍याओं का सामना करना पड़ रहा है।