देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियमों के उल्लघंन पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को आरबीआई की तरफ से इस संबंध में एक बयान जारी किया गया है।

आरबीआई के बयान के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उप-धारा (2) के उल्लंघन के कारण एसबीआई पर जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि कोई भी बैंक, किसी भी कंपनी में गिरवीदार या पूर्ण मालिक से उस कंपनी की शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक की राशि नहीं रख सकती है। इसी मामले में एसबीआई ने नियमों का उल्लघंन किया और 30 प्रतिशत से अधिक की राशि गिरवी के रूप में रखी पाई गई।

आरबीआई ने 31 मार्च, 2018 और 31 मार्च, 2019 तक एसबीआई की ‘वित्तीय स्थिति’ का निरीक्षण किया था। इसके साथ ही जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट की भी जांच की थी। आरबीआई की ओर ने कहा गया- “जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी संबंधित कागजातों की जांच के बाद अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के उल्लंघन का पता चला है”।

इसके बाद आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक को एक नोटिस भी जारी किया था। नोटिस में पूछा गया कि निर्देशों के उल्लंघन के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? जिसके बाद स्टेट बैंक की ओर से जो जवाब आया उससे आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया है।

इसके साथ ही आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ये नियमों के उल्लघंन का मामला है। इससे ग्राहकों के साथ लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक पहले की तरह ही काम करती रहेगी और ग्राहकों को सुविधा मिलती रहेगी। यह पहली बार नहीं है जब एसबीआई पर कोई जुर्माना लगया गया हो। इससे पहले अक्टूबर में भी बैंकिंग नियमों के उल्लघंन के कारण एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया था। तब भी एसबीआई की ओर से फ्रॉड से जुड़े एक मामले पर समुचित जवाब नहीं मिल पाया था।