रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो और बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है, जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने पुणे स्थित राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड के साथ-साथ गुजरात के सहकारी बैंक ऑफ राजकोट पर जुर्माना लगाया है। इनपर 4 लाख रुपये तक का जुर्माना आरबीआई की ओर से लगाया गया है। अगर आपका भी इनपर खाता है तो आइए जानते हैं क्‍या होगा असर?

आरबीआई ने राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर ब्याज दरों और जमा पर निर्देशों का पालन न करने पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर जागरूकता योजनाओं से संबंधित नियमों का पालन न करने पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। राज राजगुरुनगर सहकारी बैंक की जांच रिपोर्ट में कई खामियां पाई गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दावाकर्ताओं को भुगतान करते समय बैंक डेथ पर्सनल पेमेंट करने वाले या एकमात्र स्वामित्व व्यवसायों के चालू खातों में शेष राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, जिस कारण इनपर जुर्माना लगाया गया है और पेमेंट करने का निर्देश दिया गया है। RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उसे भुगतान नहीं कर पाने का कारण बताने के लिए कहा गया था।

आरबीआई ने यह भी पूछा कि निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए इनपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय बैंक की ओर से जांच की गई और फिर जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना आरबीआई में निहित शक्तियों के उपयोग में धारा 47 A (1) (C) के प्रावधानों के तहत धारा 46 (4) (I) और धारा 56 के तहत लगाया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

गौरतलब है कि इन दोनों बैंकों पर जुर्माना आरबीआई की ओर से नियमों और निर्देशों के उल्लघंन के कारण लगाया गया है। अगर आपका भी इसमें खाता है तो आपको परेशान होने की आवश्‍यकता नहीं है, क्‍योंकि इससे ग्राहकों के जमा पैसों पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि अगर आपका भी बैंक आपके के लिए पैसा भुगतान और ब्‍याज जमा को लेकर लापरवाही करता है, तो आप आरबीआई के पास इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।