भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूको बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के चार बैंकों पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने पीएनबी, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक पर 50-50 लाख रुपए और कॉरपोरेशन बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि यह जुर्माना केवाईसी या मनी लॉन्ड्रिंग रोधक मानदंडों तथा चालू खाता खोलने से संबंधित उसके दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर की गई है और इसका बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए करार या लेनदेन की वैधता से कोई लेना देना नहीं है।

बता दें कि केंद्रीय बैंक ने इन बैंकों द्वारा गलत खातों की शिकायत प्राप्त होने के बाद चालू खातों में अनियमितता पाई। एक बयान में बताया गया, ‘निष्कर्षों के आधार पर, बैंकों को नोटिस जारी किए गए कि वे यह बताएं कि तय निर्देशों का पालन न करने के लिए उनपर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।’

मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में UCO बैंक ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि आईबीआर ने उनपर पांच मिलियन (50 लाख रुपए) का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना केवाईसी मानदंडों / एएमएल मानकों / सीएफटी / पीएमएलए 2002 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दायित्व पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने के लिए और बैंकों द्वारा चालू खाते खोलने पर लगाया गया है। बैंक ने कहा कि हमें अनुशासन की जरुरत है। इसी तरह इलाहबाद बैंक ने भी पुष्टि की कि उसपर पचास लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। (भाषा इनपुट)