Digital Loan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से डिजिटल माध्यम से दिये जाने वाले लोन को संशोधित नियमों के अंतर्गत लाने को कहा है। इसके लिये उन्हें 30 नवंबर तक समय दिया गया है। इस पहल का मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

केंद्रीय बैंक ने कुछ यूनिट्स द्वारा लोन पर जरूरत से अधिक ब्याज लेने और बकाया लोन की वसूली के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए पिछले महीने डिजिटल कर्ज के नियमों को कड़ा किया था।

मौजूदा ग्राहकों और नए ग्राहकों पर लागू होंगे नए नियम: आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि कर्ज सेवा प्रदाता (LSP), डिजिटल लोन ऐप (DLA) के साथ रेगुलेटेड एंटीटीज (बैंक और एनबीएफसी) की आउटसोर्सिंग व्यवस्था उनके दायित्वों को कम नहीं करती है। रेगुलेटिंग बॉडी यह सुनिश्चित करेंगी कि आउटसोर्सिंग संस्थान मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करें। सर्कुलर में कहा गया है कि यह दिशानिर्देश नया लोन लेने वाले मौजूदा ग्राहकों और नए ग्राहकों पर लागू होंगे।

30 नवंबर 2022 तक का समय: रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेगुलेटेड एंटीटीज (REs) को पर्याप्त इंतजाम करने के लिए 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि मौजूदा डिजिटल लोन भी पूरी तरह से इन दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।’’ नई व्यवस्था के तहत सभी कर्ज वितरण और भुगतान केवल लोन लेने वाले और रेगुलेटेड एंटीटीज के बैंक खातों के बीच करने करने की जरूरत होगी। इसमें कर्ज सेवा प्रदाताओं के पूल अकाउंट के उपयोग की जरूरत नहीं है।

लोन लेने वाला नहीं देगा चार्ज: आरबीआई ने अगस्त में जारी सर्कुलर में कहा था कि क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी शुल्क का भुगतान सीधे रेगुलेटेड एंटीटीज द्वारा किया जाएगा न कि लोन लेने वाले के द्वारा। डिजिटल लोन के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी करते हुए आरबीआई ने मुख्य रूप से थर्ड पार्टी के बेलगाम जुड़ाव, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली पर चिंता जताई थी।

RBI ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने अगस्त में जारी दिशानिर्देशों में कहा था कि सभी डिजिटल लोन केवल रेगुलेटेड एंटीटीज के बैंक खातों के माध्यम से चुकाया जाना चाहिए। बिना लोन सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs) या किसी थर्ड-पार्टी पास के जरिए ये संभव नहीं हो पाएगा।