Punjab and Maharashtra Co-Operative Bank (PMC Bank): पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC) के ग्राहकों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने मंगलवार को 1000 रुपए से अधिक की निकासी पर बैन लगा दिया। बैंक के मुताबिक यह बैन 6 महीने के लिए लगाया गया है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक बचत, चालू और कोई अन्य जमा खाते से ग्राहक 1000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने एडवांस या लोन देने से पीएमसी बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है।
बैंक न ही पुराने लोन रिन्यू कर सकेगा और न ही पुराने लोन रिन्यू कर सकेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है सिर्फ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं। बैंक के मुताबिक उसका घाटा 2018-19 में घटा है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक ने जानकारी दी है कि उसका बैंक घाटा 2018-19 में 1.20 प्रतिशत घटकर 99.69 करोड़ रुपए रहा। बैंक पर एनपीए कम बताने का आरोप है।
वहीं इस फैसले के बाद ग्राहकों में हड़कंप है। बैंक की अलग-अलग शखाओं से इस फैसले के विरोध में हंगामे की खबरें भी सामने आ रही है। बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने कहा है कि हमें आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए खेद है। ग्राहकों को आगामी 6 महीने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं।
बता दें कि 1984 में शुरू हुए इस बैंक की 6 राज्यों में कुल 137 शाखाएं हैं। ये शाखाएं गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और मध्यप्रदेश में हैं। यह देश के टॉप 10 को-ऑपरेटिव बैंकों की सूची में भी शामिल था। रिजर्व बैंक के इस आदेश की कॉपी प्रत्येक ग्राहक को भी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही इसकी एक कॉपी आरबीआई के वेब पोर्टल पर भी डाली जाएगी।