पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसान की एक से ज्यादा गांवों में खेती योग्य भूमि है तो किसी एक गांव का ही ब्योरा देना होगा। नियम के मुताबिक भले ही किसान का कई खातों में नाम हो, लेकिन उसे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की रकम एक जगह के रकबे के आधार पर ही मिलेगी। पीएम किसान सम्मान योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में यह बताया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक किसान को एक ही स्थान पर लाभ मिले, यह करने की जिम्मेदारी राज्य के नोडल अधिकारियों की होगी।

इसके अलावा यदि आपकी खतौनी में एक साथ कई नाम चढ़े हुए हैं, जिसमें आपका भी नाम है तो फिर अलग से आप इस स्कीम के हकदार होंगे। बता दें कि इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा बताई गई है, जिसके मुताबिक पति, पत्नी और उनके 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके बाद यदि कोई किसान 18 साल से अधिक उम्र के अपने किसी बच्चे का बंटवारा कर देता है तो फिर उसे इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक और बात ध्यान देने की है कि यदि आपकी खेती योग्य जमीन शहर में है और उसका इस्तेमाल अब भी आप खेती के लिए ही कर रहे हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस बीच बैंकों की ओर से किसान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए अन्नदाताओं को कोरोना काल में 62,870 करोड़ रुपये की रकम लोन के तौर पर जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने एक ट्वीट में बताया, ’30 जून, 2020 तक 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड पर 62,870 करोड़ रुपये की रकम जारी हुई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 2 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के ऐलान के तहत यह रकम ट्रांसफर हुई है।

इस स्कीम के तहत 2.5 करोड़ किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को शामिल किया जाना है।’ केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के ऐलान के दौरान यह बताया गया था कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख करोड़ रुपये तक के लोन दिए जाएंगे।