पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 दिसंबर से 7वीं किस्त जारी होने वाली है। देश के 9 करोड़ 19 लाख से ज्यादा किसानों को अगस्त से नवंबर के दौरान स्कीम की छठी किस्त की राशि ट्रांसफर हुई है। दिसंबर 2018 में शुरू हुई इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार देश के किसानों को तीन किस्तों में साल भर में 6,000 रुपये की रकम ट्रांसफर करती है। हालांकि इस योजना के तहत कुछ शर्तें भी तय की गई हैं और ऐसे तमाम किसान भी हैं, जो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। आइए जानते हैं, कौन से किसान हैं इस स्कीम के दायरे से बाहर…

ऐसे किसान नहीं उठा सकते फायदा: इस स्कीम का फायदा ऐसे किसान नहीं उठा सकते, जिनके पास खेती योग्य भूमि तो है, लेकिन वह उसका इस्तेमाल किसी और गतिविधि के लिए करते हैं। साफ है कि इस स्कीम का फायदा लेने के लिए यह जरूरी है कि खेती योग्य भूमि का कारोबारी इस्तेमाल न हो रहा है।

संवैधानिक पदों पर बैठे लोग: इस स्कीम के तहत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के संवैधानिक पदों पर बैठे लोग खेती योग्य भूमि होने के बाद भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। यही नहीं उनके परिवार के सदस्यों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलता। पूर्व में संवैधानिक पदों पर रहे लोगों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता।

ऐसे सरकारी कर्मचारी भी हैं दायरे से बाहर: चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई भी सरकारी कर्मचारी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू है, लेकिन मासिक 10,000 रुपये से कम की पेंशन पाने वाले लोग इस स्कीम के तहत लाभ के हकदार हैं।

इनकम टैक्स भरते हैं तो नहीं मिलेगा बेनिफिट: यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स अदा करता है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर लोग भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते।

ऐसे परिवारों में कई लोगों को मिलेगा फायदा: परिवार में यदि पिता के नाम पर पीएम किसान स्कीम का लाभ मिल रहा है तो बंटवारे के बाद यदि जमीन कई हिस्सों में बंटती है तो सभी हिस्सेदार इस स्कीम के तहत लाभ के हकदार हैं। दिसंबर 2018 में पहली बार इस स्कीम के तहत 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा किसानों को 2,000 रुपये की रकम ट्रांसफर की गई थी। इसके बाद से अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस स्कीम का लाभ मिल सकता है।